Tree Cutting Permission Uttar Pradesh: अपने घर, खेत या जमीन से किसी सूखे या खतरनाक पेड़ को काटने से पहले कानूनी नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना अनुमति पेड़ काटना कानूनन अपराध है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में नीम, पीपल, शीशम, आम और महुआ जैसे कई महत्वपूर्ण और संरक्षित पेड़ श्रेणी में आते हैं जिन्हें अपनी मर्जी से नहीं काटा जा सकता।
वन विभाग अनुमति प्रक्रिया: पेड़ काटने की अनुमति कहां से और कैसे मिलती है? जानें पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:11 PM IST
सार
UP Forest Department Website: पेड़ काटने को लेकर अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर इसकी अनुमति कैसे लेनी होती है। बता दें कि पेड़ काटने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।
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