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आदमखोर के नाम से मशहूर है ये ग्लेशियर, अब तक कई गंवा चुके हैं जान

Mon, 25 Jun 2018 01:25 PM IST
दिनेश जस्पा, अमर उजाला, उदयपुर (लाहौल स्पीति)
दिनेश जस्पा, अमर उजाला, उदयपुर (लाहौल स्पीति) Updated Mon, 25 Jun 2018 01:25 PM IST
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Trekking on Kangla glacier in Lahaul Spiti Himachal Pradesh

दुनिया के मशहूर ट्रैक रूटों में शुमार 26 किलोमीटर लंबे कांगला ग्लेशियर में ट्रैकर कदमताल कर सकेंगे। लाहौल स्पीति पुलिस प्रशासन ने ट्रैकरों की मदद को तिंगरेट में पुलिस का अस्थायी सहायता कक्ष खोल दिया है। आदमखोर के नाम से मशहूर कांगला ग्लेशियर पर कदम रखने से पहले ट्रैकरों को पुलिस के अस्थायी सहायता कक्ष में अपना नाम, पता और पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। 

Trekking on Kangla glacier in Lahaul Spiti Himachal Pradesh

आठ माह बाद ट्रैकिंग के लिए कांगला ग्लेशियर बहाल होने से देश-विदेश के ट्रैकरों रोमांचित हो गए हैं।  पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पंजीकरण होने पर विपरीत परिस्थितियों के बीच पुलिस की टीम उनकी मदद को आगे आ सकेगी। जानकारी के अनुसार 26 किलोमीटर लंबे कांगला ग्लेशियर को पार करने के लिए ट्रैकरों को दो दिन ग्लेशियर के ऊपर ही तंबू गाड़कर रात गुजारनी पड़ती है। यह ट्रैक रूट विदेशी ट्रैकरों का मनपसंद ट्रैकिंग स्थल है।

Trekking on Kangla glacier in Lahaul Spiti Himachal Pradesh

ट्रैकर लाहौल के मयाड़ घाटी होते हुए कांगला ग्लेशियर को पार कर लेह लद्दाख के जस्कर पहुंचते हैं। लाहौल घाटी के मयाड़ होते हुए मशहूर ट्रैकिंग स्थल कांगला ग्लेशियर ट्रैकरों की आवाजाही को खोल दिया गया है। अब देश-विदेश के ट्रैकर कांगला ग्लेशियर पर कदमताल कर सकते हैं।

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Trekking on Kangla glacier in Lahaul Spiti Himachal Pradesh

पुलिस ने ट्रैकरों की मदद को तमाम तैयारियां करते हुए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। गौर रहे कि कई विदेशी ट्रैकर इस ट्रैकिंग रूट पर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ऐसे में लाहौल स्पीति पुलिस प्रशासन ट्रैकरों की सहायता व सुरक्षा के लिए पंजीकरण को सख्त है।

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Trekking on Kangla glacier in Lahaul Spiti Himachal Pradesh

पुलिस अधीक्षक राजेश धर्माणी ने कहा कि कांगला ग्लेशियर पर ट्रैकिंग करने वाले ट्रैकरों की सुरक्षा को तिंगरेट में पुलिस सहायता कक्ष खोला गया है। उन्होंने कहा कि कांगला ग्लेशियर में ट्रैकिंग से पहले ट्रैकरों को पुलिस के अस्थायी सहायता कक्ष में अपना नाम, पता और पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

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