फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

काम की खबर, GST के बाद भी लगेंगे ये चार टैक्स

Sun, 02 Jul 2017 03:34 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sun, 02 Jul 2017 03:34 PM IST
विज्ञापन
GST four taxes are still levied by government

आपके लिए काम की खबर है। यदि आप सोच रहे ‌हैं कि GST के बाद कोई टैक्स नहीं तो ऐसा नहीं है। चार टैक्स फिर भी लगाए जाएंगे। जीएसटी लागू होने के बाद एक देश एक टैक्स की कर प्रणाली के बावजूद व्यापार पर कुछ और टैक्स देने होंगे।

GST four taxes are still levied by government

जीएसटी में राज्यों द्वारा वसूले जा रहे कुछ कर शामिल नहीं किए गए हैं। आबकारी और पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स की स्वतंत्रता के इतर भी चार तरह के और टैक्स हैं, जो विद्यमान हैं।

GST four taxes are still levied by government

प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग में एंट्री टैक्स, पैसेंजर गुड्स टैक्स (पीजीटी), सर्टन गुड्स कैरियर ऑन रोड (सीजीसीआर) और एडिशनल गुड्स टैक्स (एजीटी) मौजूद हैं। चार में से तीन कर तो लगभग प्रत्येक राज्य में वसूले जा रहे हैं, लेकिन एजीटी हिमाचल में है।

विज्ञापन
विज्ञापन
GST four taxes are still levied by government

पेट्रोलियम पदार्थों पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पर राज्य सरकार अपने कर लगाएगी। शराब की बिक्री को भी जीएसटी से बाहर रखा है। ऐसे में पेट्रोल, डीजल और शराब पर हर राज्य में अलग-अलग दाम होंगे। यह निर्णय राज्यों के राजस्व नुकसान में होने वाली हानि को रोकने के लिए जीएसटी काउंसिल ने लिए हैं।

विज्ञापन
GST four taxes are still levied by government

आबकारी और कराधान विभाग जीएसटी की वसूली के साथ चार तरह के टैक्स और वसूल सकता है। शराब बिक्री के अलावा सरकार के कुल राजस्व का पचास प्रतिशत इन्हीं करों से प्राप्त होता है। राज्य के बॉर्डर पर आने वाले अन्य राज्यों के वाहनों पर एंट्री टैक्स, माल ढुलाई पर लगने वाला टैक्स और पैसेंजर टैक्स जस का तस है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed