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हिमाचल में 328 फिक्स्ड डोज कांबिनेशंस पर रोक, यहां जानिए पूरा मामला

Sun, 16 Sep 2018 01:04 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Sun, 16 Sep 2018 01:04 PM IST
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328 fixed dose combination banned in himachal
medicine
हिमाचल सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26 के अंतर्गत हिमाचल में तत्काल प्रभाव के साथ 328 फिक्स्ड डोज कांबिनेशंस (एफ डीसी) के उत्पादन व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की सिफारिशों पर लिया गया है। 
328 fixed dose combination banned in himachal
अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बीके अग्रवाल ने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन 328 एफडीसी का कोई चिकित्सकीय औचित्य नहीं है तथा इन एफ डीसी से मानव जाति को जोखिम भी हो सकता है।
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भारत सरकार ने 7 सितंबर से दवा के एफडीसी के उत्पादन, बिक्री या वितरण को भी सीमित कर दिया है। 
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328 fixed dose combination banned in himachal
अग्रवाल ने कहा कि उत्पादकों और उसके ऋण लाइसेंसधारकों को 328 एफडीसी बनाने के लिए प्रदान की गई उत्पाद अनुमतियों पर भी रोक लगा दी गई है। 
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328 fixed dose combination banned in himachal
 अग्रवाल ने कहा कि अधिसूचना हिमाचल प्रदेश ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन एचपी सोसायटी ऑफ  कैमिस्ट्स, राज्य के ड्रगिस्ट और सभी ड्रग्स कंट्रोलरों और ड्रग इंस्पेक्टरों को भेज दी गई है।
 
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