वाहन के वीआईपी नंबर की चाहत रखने वालों को जोर का झटका लगा है। अब वीआईपी नंबर चाहिए तो वाहन खरीदने से पहले उसकी बुकिंग करानी होगी।
परिवहन विभाग ने वाहन खरीदने के सात दिन के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रावधान कर दिया है, जिससे रजिस्ट्रेशन के बाद वीआईपी वाहन नंबर हासिल नहीं होगा।
एक सीरीज में 238 अति महत्वपूर्ण, अति आकर्षक, महत्वपूर्ण एवं आकर्षक वीआईपी नंबर होते हैं। राजधानी में नई सीरीज 20 से 25 दिन में आती है। ऐसे में वीआईपी नंबर की चाहत रखने वाले सीरीज शुरू होने पर उसकी एडवांस बुकिंग करा सकते हैं।
एडवांस बुक किए गए नंबर की 30 दिन के भीतर लेने की बाध्यता रहेगी। एडवांस बुक किए गए नंबर का डीलर को वाहन खरीदने के दौरान विवरण देंगे, जिससे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान उसी वीआईपी नंबर को आवंटित किया जा सके। रजिस्ट्रेशन के बाद वीआईपी नंबर बुक करेंगे तो उनको दोहरी मार पड़ेगी। न ही उन्हें वीआईपी नंबर मिलेगा और न हीं पैसा वापस होगा।
अब वाहन खरीदने के सात दिन के भीतर आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। इससे पहले जो वाहन मालिक बुक कराएंगे वही रजिस्ट्रेशन में वीआईपी नंबर पाएंगे। - राघवेंद्र सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)