प्रदेश के सभी 20 जिलों में अब 60 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। वर्तमान हालात की समीक्षा करने के बाद प्रदेश प्रशासन ने यह फैसला लिया है। मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी ने सभी जिलों में सप्ताह के हर शुक्रवार शाम सात बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया। कमेटी ने प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को 31 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। हालांकि, ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से होंगी।
जम्मू-कश्मीर: अगले आदेश तक प्रदेश में रहेगा वीकेंड लॉकडाउन, स्कूल-कॉलेज 31 मई तक बंद
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कमेटी की ओर से जारी नई निर्देशावली के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अगले आदेश तक अनुमति वाली गतिविधियां की जा सकती हैं। सभी पेड पब्लिक पार्क भी 31 मई तक बंद रहेंगे। बस, मेटाडोर, मिनी बस आदि यात्री वाहनों में क्षमता से पचास फीसदी यात्री ही बैठ पाएंगे। अंतिम संस्कार में 20 व शादी-विवाह व अन्य समारोहों में 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। धार्मिक स्थल तय निर्देशावली का पालन करते हुए खुले रहेंगे। म्युनिसिपल तथा शहरी निकाय के दायरे में आने वाले सभी मॉल व बाजारों में 50 फीसदी दुकानें ही रोटेशन के आधार पर खुलेंगी।
शैक्षिक संस्थानों में प्रयोगशाला, शोध, थीसिस व इंटर्नशिप से जुड़े छात्रों को आने की अनुमति होगी। अधिसूचित कंटनेमेंट जोन के बाहर कोई भी जिला उपायुक्त या अन्य संबंधित अधिकारी स्थानीय लॉकडाउन घोषित नहीं करेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी कोविड टीकाकरण में बाधा नहीं आएगी। वर्तमान परिदृश्य में टीकाकरण अहम हैं। सभी जिला उपायुक्तों का टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए कहा गया हैं।
हवाई जहाज, रेल या सड़क मार्ग से प्रदेश में आने वाले सभी यात्रियों का सौ फीसदी कोविड एंटीजन टेस्ट होगा। जिला उपायुक्तों से कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में संक्रमित दर ज्यादा है, वहां पर खास फोकस करें।
आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी ने श्रीनगर जिले को रेड जोन और प्रदेश के बाकी सभी 19 जिलों को ऑरेंज जोन घोषित किया है। कठुआ जिले में लखनपुर में नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे व जम्मू श्रीनगर नेशनल हाइवे पर जवाहर टनल के दोनों तरफ का क्षेत्र रेड जोन घोषित किया गया है।