गोरखपुर जिले में शुक्रवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। इससे पहले बंदी सोमवार सुबह सात बजे तक होती थी। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सोमवार को दिन और रात में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। इसका अनुपालन जिला प्रशासन सख्ती से सुनिश्चित कराएगा। बिना जरूरत घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। आपातकालीन व जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही बाहर निकल सकेंगे, लेकिन सबको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बाकी दिनों में नाइट कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा।
गोरखपुर लॉकडाउन: आज रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन, ये सेवाएं रहेंगी चालू
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जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पांडियन का कहना है कि तीनों दिन (शनिवार, रविवार व सोमवार) शहर से लेकर देहात तक, सड़कों से लेकर मोहल्लों की गलियों और बाजारों तक पहरा रहेगा। कोई भी बेजा घूमता मिला तो प्रशासन और पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी। सभी तरह के शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी और रेलवे व एयरपोर्ट आने-जाने की ही छूट रहेगी। ऐसे लोगों के टिकट जांचे जाएंगे।
जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि शासन की तरफ से लागू तीन दिवसीय लॉकडाउन में किसी को भी जरूरी सेवा को लेकर दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। दूध, दवा की दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी। अस्पताल खुले रहेंगे। प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और जरूरी सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इनके अलावा सभी सरकारी, गैर सरकारी विभाग बंद रहेंगे। आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। निगरानी के लिए सड़कों, चौराहों से लेकर हाईवे तक पर नजर रखी जाएगी। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है।
जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की आईडी ही पास
जिलाधिकारी ने बताया कि पहले की व्यवस्था की तरह ही तीन दिन के लॉकडाउन के लिए अलग से कोई पास नहीं जारी होगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाकर आ-जा सकेंगे। प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, आपूर्ति समेत जरूरी सेवाओं से जुड़े सभी विभागों के कर्मचारियों से अपील है कि वे अपना पहचान पत्र साथ रखें। घरों से निकलने वालों को पुलिस रोककर पहचान पत्र देख सकती है।
सामान्य रहेगा अखबारों का वितरण
जिलाधिकारी ने कहा कि अखबार वितरण पहले की तरह सामान्य तरीके से होता रहेगा। इसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं आएगा। अखबार के साथ वितरक अलग-अलग क्षेत्रों में जा सकेंगे। प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडियाकर्मियों के लिए भी कोई अलग से पहचान पत्र नहीं जारी किया गया है। संस्थान की तरफ से जारी पहचान पत्र ही मान्य होगा।