फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू खत्म: आधे बाजारों में लौटी रौनक, बाकी आज होंगी गुलजार

Wed, 09 Jun 2021 06:45 AM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 09 Jun 2021 06:45 AM IST
विज्ञापन
Corona Curfew Free in Gorakhpur news update
गोरखपुर अनलॉक। - फोटो : अमर उजाला।

गोरखपुर में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 600 के नीचे पहुंचने से मंगलवार को गोरखपुर से भी कोरोना कर्फ्यू समाप्त हो गया। इस संबंध में दोपहर में ही शासन और फिर जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए। हालांकि बहुत से व्यापारियों को समय से सूचना नहीं मिलने की वजह से जहां शहर के आधे बाजार और दुकानों के शटर उठ सके वहीं बाकी अब बुधवार को गुलजार होंगे। गोलघर जैसे बाजार में भी 50 फीसदी से अधिक दुकानें बंद रहीं।


 
प्रशासन के मुताबिक, शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक नाईट कर्फ्यू पूर्व की ही तरह जारी रहेगा। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन भी रहेगा। सिनेमाहाल, मल्टीप्लेक्स और शॉपिंग मॉल नहीं खुल सकेंगे। रेस्त्रां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है सिर्फ पसंद का खाना व फास्ट फूड पैक कर ले जा सकेंगे। कोरोना अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूरी उपस्थिति रहेगी जबकि बाकी कार्यालय अधिकतम 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। निजी कार्यालय भी अब खुल सकेंगे।

मास्क और दो गज की दूरी का अनिवार्य तौर पर पालन करना होगा। सभी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी। इसी तरह औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। वहां कार्यरत कर्मचारियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य की गई है।

 

Corona Curfew Free in Gorakhpur news update
गोरखपुर अनलॉक। - फोटो : अमर उजाला।

खुले क्षेत्र में संचालित होंगी सब्जी मंडिया
सब्जी मंडिया पूर्व की भांति खुली रहेंगी, मगर नगर मजिस्ट्रेट गोरखपुर के शहरी क्षेत्र में तथा एसडीएम ग्रामीण क्षेत्र के घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएंगे।  प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी तथा मास्क, दो गज की दूरी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

एयरपोर्ट, रेलवे व बस स्टेशनों पर एंटीजन टेस्ट जारी रहेंगे
रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं रोडवेज बस स्टेशन में दो गज की दूरी, मास्क अनिवार्यता तथा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ-साथ स्क्रीनिंग व एंटीजन टेस्टिंग भी की जाएगी ताकि  लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया जा सके। ऐसे स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित होगी। थर्मल स्कैनिंग के लिए इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर एवं सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था करनी होगी।

 

Corona Curfew Free in Gorakhpur news update
गोरखपुर अनलॉक। - फोटो : अमर उजाला।

स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान में शिक्षण कार्य बंद रहेगा
स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक / माध्यमिक उच्च शिक्षा को शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने- जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालय, प्रशासनिक कार्यालय खोल सकेंगे। इसी तरह बैंक और बीमा सेक्टर भी खुल सकेंगे।

रेस्त्रां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं
रेस्त्रां से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। बैठकर खा नहीं सकेंगे। वहीं  हाई-वे व फोरलेन के किनारे  ढाबे तथा ठेले / खोंमचे वालों को खोलने की अनुमति रहेगी। उन्हें दो गज की दूरी व मास्क लगाना होगा।


 

विज्ञापन
विज्ञापन
Corona Curfew Free in Gorakhpur news update
गोरखपुर अनलॉक। - फोटो : अमर उजाला।

धर्मस्थलों पर एक बार में पांच श्रद्धालु ही रहेंगे
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर स्थित धर्मस्थल भी अब खोले जा सकेंगे मगर वहां एक समय पर पांच से अधिक श्रद्धालु नहीं मौजूद रह सकेंगे।

स्कूटर, बाइक पर दो और कार में चार लोग चल सकेंगे
स्कूटर व बाइक पर दो लोग सफर कर सकेंगे जबकि आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। बाइक चालकों को हेलमेट के साथ मास्क तथा तीन पहिया और चार पहिया वाहनों में बैठने वालों को सीट बेल्ट और मास्क लगाना जरूरी है।

 

विज्ञापन
Corona Curfew Free in Gorakhpur news update
गोरखपुर अनलॉक। - फोटो : अमर उजाला।

राजस्व व चकबंदी न्यायालयों में अब हो सकेगी सुनवाई
राजस्व व चकबन्दी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकॉल व मास्क, सैनिटाइजर व  दो गज की दूरी के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए खोले  जाएंगे।  इन न्यायालयों में फिलहाल जरूरी मामलों में पहले सुनवाई होगी। राजस्व विभाग न्यायालय में एक दिन में सुनवाई के लिए अधिकतम वाद की संख्या का आदेश अलग से जारी करेगा। सुनवाई के दौरान सिर्फ वादी और प्रतिवादी के अधिवक्ता व मजिस्ट्रेट रहेंगे।

शादी समारोह में 25, अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे
शादी समारोह में बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड 19 प्रोटोकॉल के अनुसार मौजूद रहने की अनुमति होगी जबकि शव यात्रा व अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे।

डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने कहा कि जरूरी शर्तों के साथ गोरखपुर से भी कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया है। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सभी दुकान-संस्थान बंद रहेंगे। इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही लोग घर से बाहर निकल सकेंगे। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन जारी रहेगा। सभी से अपील है कि वे लापरवाही न करें। जब जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। मास्क और दो गज दूरी का पालन करें ताकि खुद के साथ अपने परिवार और समाज की भी सुरक्षा कर सकें।
 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed