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काला हिरण शिकार केस: सलमान खान को कोर्ट से राहत, इस मामले में किया गया बरी
Mon, 17 Jun 2019 03:17 PM IST
अपूर्वा राय
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: अपूर्वा राय
Updated Mon, 17 Jun 2019 03:17 PM IST
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सलमान खान
- फोटो : फाइल फोटो
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फिल्म 'भारत' के लिए चौतरफा वाहवाही लूट रहे सलमान खान के लिए अच्छी खबर है। काले हिरण के शिकार केस में फर्जी हलफनामा दाखिल करने के मामले में जोधपुर कोर्ट ने उन्हें राहत दी है।
मामले में सलमान खान को बरी कर दिया गया है। बता दें सलमान खान पर साल 2006 में फर्जी हलफनामा कोर्ट में पेश करने का आरोप था। पिछले सप्ताह सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। सलमान के वकील ने साथ ही दलील दी थी कि सलमान का इरादा गलत हलफनामा जमा करने का नहीं था।
सलमान खान के खिलाफ काला हिरण शिकार मामले में तीन केस दर्ज हुए थे, इनमें एक था आर्म्स एक्ट का मामला। आर्म्स एक्ट में सलमान को पिछले साल बरी कर दिया गया। इसी मामले की सुनवाई के दौरान सलमान ने कोर्ट में एक हलफनामा जमा कराते हुए दलील दी थी कि उनका लाइसेंस खो गया है।
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मामले में सलमान खान को बरी कर दिया गया है। बता दें सलमान खान पर साल 2006 में फर्जी हलफनामा कोर्ट में पेश करने का आरोप था। पिछले सप्ताह सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। सलमान के वकील ने साथ ही दलील दी थी कि सलमान का इरादा गलत हलफनामा जमा करने का नहीं था।
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सलमान खान के खिलाफ काला हिरण शिकार मामले में तीन केस दर्ज हुए थे, इनमें एक था आर्म्स एक्ट का मामला। आर्म्स एक्ट में सलमान को पिछले साल बरी कर दिया गया। इसी मामले की सुनवाई के दौरान सलमान ने कोर्ट में एक हलफनामा जमा कराते हुए दलील दी थी कि उनका लाइसेंस खो गया है।
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Jodhpur Court acquits Salman Khan in case against him for submitting fake affidavit in the black buck poaching case that he lost the license documents of his weapons, though the license were sent for renewal. Salman's counsel argued his intention wasn't to submit false affidavit pic.twitter.com/KtduJXhTyq
— ANI (@ANI) June 17, 2019
बता दें पिछले साल 5 अप्रैल को जोधपुर सेशन कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने करीब दो दशक पुराने काला हिरण शिकार प्रकरण में सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही सलमान पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं बाकी आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया।
सलमान ने निचली अदालत के इस फैसले के विरुद्ध जिला व सेशन कोर्ट में अपील की थी। 7 अप्रैल को जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान के खिलाफ सुनाई गई निचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी।
सलमान ने निचली अदालत के इस फैसले के विरुद्ध जिला व सेशन कोर्ट में अपील की थी। 7 अप्रैल को जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान के खिलाफ सुनाई गई निचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी।