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उन्नाव दुष्कर्मः अदालत में गिड़गिड़ाया सेंगर, कहा- अगर मैं गलत हूं तो आंखों में डालो तेजाब, दो फांसी

Sat, 14 Mar 2020 04:27 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Sat, 14 Mar 2020 04:27 PM IST
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Unnao assault case when sengar plead in court that if he is guilty hang him to death
kuldeep singh sengar - फोटो : सोशल मीडिया

उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर दिल्ली की अदालत में गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। सेंगर ने गुरुवार को तीस हजारी कोर्ट में कहा कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसकी आंखों पर एसिड फेंक दिया जाए और उसे फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। आगे जानिए कुलदीप सेंगर ने अदालत में क्या-क्या कहा...

Unnao assault case when sengar plead in court that if he is guilty hang him to death
- फोटो : ANI

सजा पर जिरह दौरान उन्नाव से विधायक सेंगर ने विशेष जज धर्मेश शर्मा के समक्ष दावा किया कि पीड़िता की मौत में उसकी कोई भूमिका नहीं है। सेंगर ने कहा, ‘या तो मुझे न्याय दीजिए या फांसी पर लटका दीजिए। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरी आंखों पर तेजाब डाल दिया जाए।

Unnao assault case when sengar plead in court that if he is guilty hang him to death
- फोटो : अमर उजाला

वह आगे बोला,  'मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरी दो बेटियां हैं और मुझे छोड़ दिया जाए।’ इस पर जज शर्मा ने कहा, ‘आपका परिवार है। हर किसी का है। आपको यह सब अपराध करते समय सोचना चाहिए था, लेकिन आपने सभी कानूनों को तोड़ा। अब आप हर चीज को ना कहेंगे? आपको पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और आप अपनी संलिप्तता से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि जब पीड़िता के पिता की हिरासत में पिटाई हो रही थी तो पुलिस अधिकारियों से फोन पर आपकी बातचीत हो रही थी।’ 

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Unnao assault case when sengar plead in court that if he is guilty hang him to death
कुलदीप सेंगर - फोटो : अमर उजाला

सेंगर को दुष्कर्म के मामले में पहले ही आजीवन कारावास हो चुकी है। नाबालिग पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस स्टेशन में हुई मौत के मामले में सेंगर को गैर इरादतन हत्या का दोषी भी ठहराया गया है। सेंगर के भाई और दो पुलिस कर्मियों समेत छह लोग भी इसी मामले में दोषी ठहराए जाने के साथ दस साल की सजा हो गई है।

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Unnao assault case when sengar plead in court that if he is guilty hang him to death
- फोटो : सोशल मीडिया

सीबीआई ने सेंगर एवं अन्य के लिए अधिकतम सजा की मांग की है, जिसमें दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सीबीआई के वकील ने कहा कि नौकरशाह होने के नाते इन दो पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य था कि कानून व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की और पीड़िता के पिता का समय पर इलाज नहीं कराया।

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