फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

इस शहर में नाबालिग खुलेआम कर रहे हैं वो जो करने पर बड़ों को भी हो जाए जेल

Sun, 02 Oct 2016 02:16 PM IST
सुशील पांडेय/अमर उजाला, नोएडा
सुशील पांडेय/अमर उजाला, नोएडा Updated Sun, 02 Oct 2016 02:16 PM IST
विज्ञापन
traffic rules are broken in noida by minors
- फोटो : राजन राय

देश के किसी भी नागरिक को वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेना जरूरी होता है और इसके लिए उसका  बालिग होना चाहिए, लेकिन शायद नोएडा में लोग इसकी जरूरत महसूस नहीं करते। यही वजह है कि स्कूलों की छुट्टी के समय नाबालिग बाइक चलाते हुए आसानी से दिख जाते हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए एक बाइक पर तीन लोग बैठते हैं। यही नहीं इनके पास अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट भी नहीं होता। कई बार नाबालिग अभिभावकों की जानकारी में अथवा उनके बिना जानकारी के स्कूल में कार भी ले आते हैं और छुट्टी के बाद उसमें शोर मचाते हुए सड़कों पर चलते हैं। दूसरी ओर शहर में कई ऑटो की स्टेयरिंग नाबालिगों के हाथों में दिखती है।

traffic rules are broken in noida by minors
- फोटो : राजन राय

कई मामलों में चालक अपने साथ एक हेल्पर रखता है, जो किसी की परवाह किए बगैर कभी कभार नाबालिग हेल्पर को ही ऑटो की स्टेयरिंग सौंप देता है। उस समय भी जब ऑटो में यात्री बैठे होते हैं। लापरवाही की हद तो यह है कि अगर हेल्पर थोड़ा सा भी गाड़ी चलाना सीख जाता है तो मालिक उसे ऑटो चलाने के लिए भेजना शुरू कर देता है। पार्किंग, लेन, सिग्नल आदि की जानकारी के अभाव में ऐसे अप्रिशित नाबालिग चालक अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं।

traffic rules are broken in noida by minors
- फोटो : राजन राय
नाबालिगों के हाथों हुए हादसे 
-अप्रैल 2016 में दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक नाबालिग ने मर्सिडीज कार से एक शख्स को ंटक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया। यही नहीं उसके पिता पर भी मुकदमा दर्ज किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
traffic rules are broken in noida by minors
- फोटो : राजन राय
-सितंबर 2016 में आजमगढ़ में परिजनों को बिना बनाए छोटे बच्चों को स्कॉर्पियो में बैठाकर एक नाबालिग निकल गया। आगे जाकर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसकी चपेट में दो दुकानें भी आ गईं। बाद में पुलिस ने अभिभावक को खूब फटकार लगाई।
विज्ञापन
traffic rules are broken in noida by minors
- फोटो : राजन राय
यह है नियम
परिवहन अधिकारियों के मुताबिक 16-18 साल तक के युवाओं को बिना गियर के वाहनों के लिए लाइसेंस बनाया जाता है, लेकिन इसमें अभिभावकों की भी सहमति होनी जरूरी होती है। 18 साल के ऊपर के युवाओं को गियर वाले वाहन चलाने के लिए लाइसेंस दिया जाता है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed