दिल्ली उच्च न्यायालय ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत को राहत प्रदान करने से इंकार कर दिया। अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि...
अगर हनीप्रीत ने अपनी जमानत याचिका में न की होती ये गलतियां तो शायद मिल जाती बेल
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 27 Sep 2017 12:06 PM IST
सार
- कहा, हनीप्रीत नहीं है दिल्ली की निवासी, मात्र राहत पाने के लिए झूठा पता बनाया
- हनीप्रीत को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इंकार
- कहा, हनीप्रीत नहीं है दिल्ली की निवासी, मात्र राहत पाने के लिए झूठा पता बनाया
- हनीप्रीत मात्र समय नष्ट करना चाहती है, यदि कानून का पालन तो जांच में हो शामिल
- मामला हरियाणा का, दिल्ली में सुनवाई नहीं
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