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लाभ का पद: प्रणब मुखर्जी के कारण 'अयोग्य' हो गए थे केजरीवाल सरकार के 20 विधायक, जानें कैसे..

Sat, 24 Mar 2018 09:59 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 24 Mar 2018 09:59 AM IST
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office of profit: due to signature of pranab mukherjee 20 aap mlas got disqualified from posts
pranab mukherjee

दिल्ली की आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के अयोग्य करार देने के मामले में विधायकों को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता वापस दे दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग ने सुनवाई में नियम तोड़े हैं। इलेक्शन कमीशन से दुबारा सुनवाई की बात भी हाईकोर्ट ने कही है।

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बता दें कि पहले 20 नहीं 21 विधायकों पर केस दर्ज था लेकिन जरनैल सिंह ने अपने पद सी इस्तीफा दे दिया था।

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मालूम हो कि यह मामला 2016 का है, उस वक्त देश के राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी थे। उस समय उन्होंने उस बिल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था जिसमें संसदीय सचिव के पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर रखा गया था। उस वक्त आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों के बचाव में यह कहा था कि उन्होंने किसी भी प्रकार का लाभ नहीं लिया है और सभी अपॉइंटमेंट कानूनी हैं।

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संसदीय सचिवों ने इलेक्शन कमीशन में यह बात रखी गई थी कि उनको कभी आर्थिक लाभ नहीं मिला है। न उनको कोई ऑफिस दिया गया है न ही कार। बचाव में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो सभी मुफ्त में काम कर रहे हैं। लेकिन तब भी चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी।

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