दिल्ली की आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के अयोग्य करार देने के मामले में विधायकों को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता वापस दे दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग ने सुनवाई में नियम तोड़े हैं। इलेक्शन कमीशन से दुबारा सुनवाई की बात भी हाईकोर्ट ने कही है।
लाभ का पद: प्रणब मुखर्जी के कारण 'अयोग्य' हो गए थे केजरीवाल सरकार के 20 विधायक, जानें कैसे..
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 24 Mar 2018 09:59 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन