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मिथुन के बेटे मिमोह को अग्रिम जमानत, कोर्ट ने कहा, आरोपी का आज विवाह है इसलिए दुष्कर्म का आरोप लगाया

Sat, 07 Jul 2018 10:47 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली Updated Sat, 07 Jul 2018 10:47 PM IST
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Mithun Chakraborty son Mimoh Chakraborty and his wife Yogita Bali granted bail by the court
बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवती के बेटे मिमोह चक्रवर्ती को दुष्कर्म मामले में अदालत ने सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। वहीं इस मामले में मिमोह की मां योगिता बाली भी जमानत मिल गई। उस पर पीड़िता को धमकाने का आरोप है। इससे पूर्व मुंबई कोर्ट ने मामला दिल्ली में दर्ज होने के आधार पर उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान करने से इंकार कर दिया था। 
Mithun Chakraborty son Mimoh Chakraborty and his wife Yogita Bali granted bail by the court
महाअक्षय चक्रवर्ती
रोहिणी स्थित सीबीआई के स्पेशल जज आशुतोष कुमार ने मिमोह व योगिता बाली को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके व दो-दो जमानती पेश करने पर जमानत प्रदान की है। अदालत ने कहा आरोपी समाज में अपनी पहचान रखते है। इस मामले में उसे हिरासत में लेकर पूछताछ भी नहीं करनी और वह कहीं भागने वाले भी नहीं है। 
Mithun Chakraborty son Mimoh Chakraborty and his wife Yogita Bali granted bail by the court
महाअक्षय चक्रवर्ती
अदालत ने कहा पीड़िता ने गर्भपात की बात की है लेकिन मामले में कोई भी चिकित्सा प्रमाण नहीं है। दोनों के बीच संबंध आपसी रजामंदी से बने थे और ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया कि आरोपी ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके अलावा पीड़िता ने कभी भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई और आरोपी का आज विवाह है इसी कारण दुष्कर्म का आरोप लगा दिया गया। 
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Mithun Chakraborty son Mimoh Chakraborty and his wife Yogita Bali granted bail by the court
योगिता बाली और महाअक्षय (मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी और बेटा)
अदातल ने कहा कि यदि आरोपी पीड़िता से विवाह कर लेता तो वह संभवत: ऐसा आरोप भी नहीं लगाती। ऐसे में उनका मानना है कि आरोपी अग्रिम जमानत पाने के हकदार है।  इतना ही नहीं अदालत ने मिमोह को मामले की जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि वह मामले से संबंधित किसी साक्ष्य व गवाह को प्रभावित नहीं करेगा। अदालत ने कहा कहा यदि यह जानकारी में आया कि उसने ऐसा किया तो तो उसकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी जाएगी। 
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Mithun Chakraborty son Mimoh Chakraborty and his wife Yogita Bali granted bail by the court
Mithun Chakraborty
दो जुलाई को रोहिणी कोर्ट ने बेगमपुर थाना पुलिस को मिमोह के खिलाफ  दुष्कर्म की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। 4 जुलाई को मुंबई हाईकोर्ट ने मिमोह को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए उसे दिल्ली की कोर्ट में याचका दायर करने की सलाह दी थी। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में उसका अधिकार क्षेत्र नहीं बनता। 
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