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मिर्जापुर मूवी विवाद: क्लाइमैक्स के गाने के इस्तेमाल पर दिल्ली हाईकोर्ट की आपत्ति, एक हफ्ते में होगा फैसला

Thu, 17 Sep 2026 07:07 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Thu, 17 Sep 2026 07:07 PM IST
सार

कोर्ट ने सीबीएफसी को निर्देश दिया कि वह निर्माताओं के प्रस्ताव पर एक सप्ताह के अंदर निर्णय करे। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। 

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Delhi High Court raises questions regarding song Shoorveer in film Mirzapur
दिल्ली हाईकोर्ट ने मिर्जापुर फिल्म में ‘शूरवीर’ गाने पर उठाए सवाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को फिल्म मिर्जापुर: द मूवी के क्लाइमैक्स सीन में महाराणा प्रताप को समर्पित गाने शूरवीर के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने पूछा कि हम हिंसा का सम्मान करने की स्थिति में आ गए हैं? प्रथम दृष्टया यह अच्छा स्वाद नहीं लगता। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ प्रशांत कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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किसने बनाया है गाना?
याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजस्थानी कलाकार रैपरिया बालम द्वारा महाराणा प्रताप की वीरता को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया यह गाना फिल्म में काल्पनिक गैंगस्टरों के हिंसक दृश्य के बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया गया है, जिससे ऐतिहासिक व्यक्तित्व की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 

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एक सप्ताह में लिया जाएगा फैसला
निर्माताओं (एक्सेल एंटरटेनमेंट) की ओर से अदालत को बताया गया कि गाने का महाराणा प्रताप से कोई तुलनात्मक संबंध नहीं है और वे खुद सीबीएफसी के समक्ष गाने को बैकग्राउंड म्यूजिक से बदलने का प्रस्ताव भेज चुके हैं। सीबीएफसी के वकील ने कहा कि इस प्रस्ताव पर एक सप्ताह में फैसला लिया जाएगा। 

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24 सितंबर को अगली सुनवाई
कोर्ट ने सीबीएफसी को निर्देश दिया कि वह निर्माताओं के प्रस्ताव पर एक सप्ताह के अंदर निर्णय करे। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता केंद्र सरकार से भी संपर्क कर सकता है।

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