राजधानी में आज से मॉल ,बाजार समेत सभी कार्यालय भी खुल रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो भी पटरी पर दौड़नी शुरू हो चुकी है। ऐसे में यह भी जरूरी है कि लोग कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें। इसके लिए दिल्ली पुलिस और सभी जिला प्रशासन ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अतिरिक्त टीमें तैनात की हैं, जो संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगी। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि बाजार मॉल और शराब की दुकानों के आसपास काफी लोगों की भीड़ आती है। ऐसे में यह स्थान कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। लोग कोविड से बचाव के नियमों का पालन करें। इसके लिए इन सभी जगह पर दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं। यह टीम लोगों पर नजर रखेगी, जो भी व्यक्ति भीड़ से बचाव के नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे देखें तस्वीरें और पढ़ें दिल्ली में अनलॉक फेज-2 के नियमों के बारे में....
आज से दिल्ली अनलॉक: पटरी पर फिर से दौड़ने लगी मेट्रो, सम-विषम आधार पर खुले बाजार-मॉल, देखें तस्वीरें
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर अतिरिक्त पिकेट लगाई गई हैं। सभी बाजारों के व्यापार मंडल अध्यक्षों को भी अनलॉक के नियमों के विषय में बारीकी से बताया गया है। इसके अलावा बाजारों में पुलिस की तरफ से लगातार लोगों को नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
सम-विषम आधार पर खुलेंगे मॉल्स व बाजार, आधी क्षमता से दौड़ेगी मेट्रो
आज से 50 फीसदी क्षमता के साथ मेट्रो पटरी पर लौटी है, वहीं मुख्य बाजारों में दुकानें और मॉल्स सम-विषम आधार पर खोलने हैं। गली-मोहल्ले की सभी दुकानें एक साथ हर दिन खुलेंगी। शराब की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन रेस्तरां-बार बंद रहेंगे। इससे पहले अनलॉक-1 के तहत निर्माण गतिविधियों और फैक्टरियों में कामकाज शुरू करने की इजाजत दी गई थी। कंटेनमेंट जोन में पूर्ववत पाबंदियां लागू रहेंगी।
अनलॉक -2 के तहत कई गतिविधियों को चालू करने के साथ ही लॉकडाउन को 14 जून तक बढ़ाया गया है, लेकिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी को देखते हुए 50 फीसदी सवारियों के साथ मेट्रो चलाने की मंजूरी दे दी गई है। ग्रुप-एक के अधिकारी 100 फीसदी उपस्थिति के साथ सरकारी दफ्तरों में काम करेंगे, जबकि अन्य कर्मी फिलहाल आधे ही ऑफिस आएंगे। इसी तरह निजी दफ्तरों को भी 50 फीसदी की क्षमता के साथ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है।
बाजारों में सुबह 10 से रात 8 बजे तक खरीदारी हो सकेगी। स्टैंडअलोन और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाली दुकानें हर रोज खुलेंगी। पहले की तरह आवश्यक सेवाओं के लिए 100 फीसदी कर्मचारी काम करेंगे। सरकारी दफ्तरों में विभागाध्यक्ष को यह तय करने का अधिकार होगा कि कौन सी सेवा आवश्यक होगी, किसको 50 फीसदी और किसको 100 फीसदी करना है।
रेस्तरां, जिम, सैलून और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे
अनलॉक-2 के तहत जिम, सैलून, स्वीमिंग पूल को छोड़कर बड़े बाजार ही नहीं, आवासीय कॉलोनियों की सभी दुकानें खुल जाएंगी। विदेशी व देशी शराब की दुकानें भी खुली रहेंगी, लेकिन रेस्तरां बंद रहेंगे। ई-कॉमर्स कंपनियां घर पर सामान डिलीवर कर सकेंगी। हालांकि, अभी धार्मिक स्थल व शादी समारोहों को लेकर राहत नहीं दी गई है।
दिखाना होगा पास, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
ई-कार्मस कंपनियों के कर्मियों, दुकानदारों और मॉल्स में काम करने वाले कर्मचारियों को आवागमन के लिए अधिकृत पास दिखाना होगा। दुकानों और मॉल्स में कोविड नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई होगी। नियमों का पालना करवाने के लिए सभी जिला मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी सौंपी गई है।