दिल्ली में एक वरिष्ट नौकरशाह बीके बंसल और उनके परिवार की आत्महत्या के मामले में आरोपी एक टीवी अभिनेता ने बृहस्पतिवार को दिल्ली कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण किया।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी टीवी अभिनेता अनुज सक्सेना को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि पेश साक्ष्यों से साफ है कि रिश्वत के इस मामले में वे लाभार्थी हैं।
अदालत ने सक्सेना को 17 फरवरी को सीबीआई के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। इस मामले में सह आरोपी और वरिष्ठ नौकरशाह बीके बंसल, उनकी पत्नी और बच्चों ने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया था कि पेश साक्ष्यों व दस्तावेजों को देखने के बाद वे याची को राहत देने के इच्छुक नहीं है। अदालत के रवैये को देख सक्सेना के वकील ने आवेदन वापस ले लिए। साथ ही उन्होंने संदेह जताते हुए कहा कि इस मामले में जो बंसल के साथ हुआ वही उनके मुवक्किल के साथ भी हो सकता है।
अदालत ने उनके डर को देखते हुए सीबीआई को निर्देश दिया है कि आरोपी जैसे ही समर्पण करता है, तुरंत उसकी एम्स में चिकित्सा करवाई जाए। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सक्सेना की जमानत अर्जी पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया था कि आरोपी ने इस अदालत के समक्ष हाजिर होने के लिए बार-बार भेजे गए नोटिसों का जवाब नहीं दिया और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद वह गिरफ्तारी से भाग रहा है।