नोटबंदी के बाद खाते में अगर कैश जमा हुआ है तो उसका जवाब देना ही होगा। आयकर विभाग ने कैश ट्रांजेक्शन 2016 का फ्रिक्वेंटली आस्क क्वैश्चन (एफएक्यू) जारी किया है।
नोटबंदीः खाते में पैसे जमा कराने वाले पढ़ लें आयकर का ये नया फरमान
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इसके मुताबिक अपने पैन कार्ड से खाते में जमा हुई रकम का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर पैसा गलती से जमा हुआ होगा तो भी जवाब देना होगा।
आयकर विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक खन्ना ने आयकर के ऐसे ही सवाल और जवाबों का विश्लेषण किया। आप भी अपने पैन कार्ड से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉग इन कर देख सकते हैं कि आपके खाते में कितना पैसा जमा हुआ है।
- अगर आपके पैन कार्ड की डिटेल्स में कोई पैसा जमा हुआ है और वह आपकी पत्नी का पैसा है तो इसमें दिए गए विकल्प में यही रिमार्क करना होगा। मान लीजिए कि आपने पांच लाख रुपये खाते में जमा किए हैं, लेकिन इनकम टैक्स की वेबसाइट पर यह रकम दस लाख दिख रही है तो इस राशि के सामने दिए गए विकल्प में पांच लाख भर दीजिए।
- आयकर की वेबसाइट पर सात तरह के कॉलम प्रदर्शित किए गए हैं। अगर कैश डिपॉजिट किया है वह एक से ज्यादा कैटेगरी में है तो कैसे करें। इसमें पहला कॉलम कैश विदड्रा ऑफ द बैंक, दूसरा कैश रिसीव फ्रॉम आईडेंटिफेबल पर्सन विद पैन, तीसरा कॉलम जिन्हें जानता हूं, लेकिन पैन नहीं है, चौथा जिन लोगों को बिल्कुल नहीं जानते हैं, पांचवां कॉलम जो कैश हमारा एग्रीकल्चर जैसी इनकम से आया है, छठा उस तरह का कैश जो पिछली किसी इनकम से या सेविंग से आया है और सातवां कॉलम कैश डिस्क्लोज का है।