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10 रुपये का सिक्का करवा सकता है जेल, यकीं न हो तो ये खबर पढ़ लें

Tue, 01 Nov 2016 09:21 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 01 Nov 2016 09:21 AM IST
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ten rupee coin may be fake and police case may filed, know here how to indentify it
दस रुपये के सिक्के की पहचान - फोटो : getty image
व्यापारियों के लिए जरूरी खबर। 10 रुपये का सिक्का आपके खिलाफ एफआईआर करवा सकता है, जेल भी हो सकती है।


 
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दस रुपये के सिक्के की पहचान - फोटो : getty image
बैंक अधिकारियों की मानें तो असली नोट या सिक्का लेने से इंकार करने वाले लोगों को जेल तक हो सकती है। एफआईआर दर्ज होने पर पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ चालान करके न्यायालय से सजा दिला सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दस रुपये का सिक्का चलन से बाहर नहीं किया है।
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दस रुपये के सिक्के की पहचान - फोटो : getty image
गौरतलब है कि बाजार में छोटे दुकानदार और रेहड़ी वाले दस रुपये के सिक्के लेने से इंकार कर रहे हैं। सबसे अधिक समस्या सब्जी मंडी में और ऑटो का इस्तेमाल करने वाले लोगों के साथ आ रही है। सब्जी मंडी रेहड़ीवाले 10 रुपये का सिक्का लेने से इंकार कर रहे हैं। हालांकि 5 रुपये के सिक्कों की नकली खेप मिलने पर इसको लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। उपभोक्ता भी भ्रमित होकर 10 रुपये के सिक्के को चलन से बाहर मानने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
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दस रुपये के सिक्के की पहचान - फोटो : getty image
बैंकों में दस रुपये के सिक्के लिए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति या दुकानदार दस रुपये का सिक्का लेने से मना करता है, तो उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। उसके खिलाफ भारतीय मुद्रा अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। असली सिक्का लेने से मना करना कानूनन गलत और भारतीय मुद्रा का अपमान है।
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दस रुपये के सिक्के की पहचान - फोटो : getty image
यह है सजा का प्रावधान: नोट या सिक्के का जाली मुद्रण, जाली नोट या सिक्के चलाना और सही सिक्कों को लेने से मना करना भारतीय दंड संहिता की धारा 489ए से 489इ के तहत अपराध है। इन धाराओं के तहत किसी विधिक न्यायालय द्वारा आर्थिक दंड, कारावास अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है।
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