फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

मासूम को बेरहमी से पीटने वाली सौतेली मां पर चलेगा गैर इरादतन हत्या का केस

Sun, 10 Dec 2017 09:14 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 10 Dec 2017 09:14 AM IST
विज्ञापन
Stepmother Caught 'Stuffing' Her 3-Year-Old Daughter In Bag
Stepmother brutality assaults 5-year-old
पांच साल की बच्ची को बोरी में बंदकर पिटाई करने की आरोपी सौतेली मां के खिलाफ पुलिस ने गैरइरादतन हत्या (308) की धारा भी जोड़ी दी है। 
Stepmother Caught 'Stuffing' Her 3-Year-Old Daughter In Bag
Stepmother brutality assaults 5-year-old
जिला अदालत ने बोरी में बंद कर पांच वर्षीय मासूम बच्ची से मारपीट की आरोपी सौतेली मां जसप्रीत कौर की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। इससे पहले इलाका मजिस्ट्रेट की ओर से सवाल उठाने के बाद थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 (गैरइरादतन हत्या का प्रयास) जोड़ दी।
Stepmother Caught 'Stuffing' Her 3-Year-Old Daughter In Bag
Stepmother brutality assaults 5-year-old
शुक्रवार सुबह इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए जवाब दाखिल किया। पुलिस ने अदालत को बताया कि केस में आरोपी महिला के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा जोड़ दी है। पुलिस ने बच्ची की पिटाई की दो वीडियो सीडी भी अपने जवाब के साथ दाखिल की। इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ भी पेश किए।
विज्ञापन
विज्ञापन
Stepmother Caught 'Stuffing' Her 3-Year-Old Daughter In Bag
Stepmother brutality assaults 5-year-old
पुलिस के अनुसार मां ने बच्ची की देखभाल करने की बजाय उसे गंभीर यातनाएं दी थीं। इससे उसे गंभीर चोटें लगी हैं। आरोपी की पिटाई से ही बच्ची का पैर भी टूटा था। पुलिस ने बताया कि बच्ची के 13 वर्षीय भाई ने सौतेली मां के अत्याचारों की पूरी दास्तां बताई है। उसने भी मां के खिलाफ बयान दिए हैं। पुलिस ने कहा कि अगर आरोपी को जमानत दी गई तो वह जांच को प्रभावित कर सकती है। साथ ही गवाहों और पीड़ितों को धमका सकती है।
विज्ञापन
Stepmother Caught 'Stuffing' Her 3-Year-Old Daughter In Bag
Stepmother brutality assaults 5-year-old
बचाव पक्ष की ओर से भी कुछ वीडियो और फोटो पेश किए गए। इनमें दिखाया गया है कि बच्ची के पिता और महिला के पति मनमोहन सिंह ने जसप्रीत कौर से मारपीट की थी। इससे उसे गंभीर चोट आई थी। वहीं, एक वीडियो में दिखाया गया है कि बच्ची पिता की ओर से पिटाई की बात कह रही है। इसके अलावा बेटे से जबरन ढाबे पर काम कराते हुए कि फोटो भी अदालत में पेश की गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और जवाब सुनने के बाद जसप्रीत कौर की जमानत याचिका खारिज कर दी। 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed