पांच साल की बच्ची को बोरी में बंदकर पिटाई करने की आरोपी सौतेली मां के खिलाफ पुलिस ने गैरइरादतन हत्या (308) की धारा भी जोड़ी दी है।
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Stepmother brutality assaults 5-year-old
जिला अदालत ने बोरी में बंद कर पांच वर्षीय मासूम बच्ची से मारपीट की आरोपी सौतेली मां जसप्रीत कौर की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। इससे पहले इलाका मजिस्ट्रेट की ओर से सवाल उठाने के बाद थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 (गैरइरादतन हत्या का प्रयास) जोड़ दी।
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शुक्रवार सुबह इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए जवाब दाखिल किया। पुलिस ने अदालत को बताया कि केस में आरोपी महिला के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा जोड़ दी है। पुलिस ने बच्ची की पिटाई की दो वीडियो सीडी भी अपने जवाब के साथ दाखिल की। इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ भी पेश किए।
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पुलिस के अनुसार मां ने बच्ची की देखभाल करने की बजाय उसे गंभीर यातनाएं दी थीं। इससे उसे गंभीर चोटें लगी हैं। आरोपी की पिटाई से ही बच्ची का पैर भी टूटा था। पुलिस ने बताया कि बच्ची के 13 वर्षीय भाई ने सौतेली मां के अत्याचारों की पूरी दास्तां बताई है। उसने भी मां के खिलाफ बयान दिए हैं। पुलिस ने कहा कि अगर आरोपी को जमानत दी गई तो वह जांच को प्रभावित कर सकती है। साथ ही गवाहों और पीड़ितों को धमका सकती है।
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बचाव पक्ष की ओर से भी कुछ वीडियो और फोटो पेश किए गए। इनमें दिखाया गया है कि बच्ची के पिता और महिला के पति मनमोहन सिंह ने जसप्रीत कौर से मारपीट की थी। इससे उसे गंभीर चोट आई थी। वहीं, एक वीडियो में दिखाया गया है कि बच्ची पिता की ओर से पिटाई की बात कह रही है। इसके अलावा बेटे से जबरन ढाबे पर काम कराते हुए कि फोटो भी अदालत में पेश की गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और जवाब सुनने के बाद जसप्रीत कौर की जमानत याचिका खारिज कर दी।