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ये IAS अफसर एक बार फिर सुर्खियों में है, काफी संगीन आरोप लगे थे

Thu, 01 Jun 2017 09:09 AM IST
amarujala.com- Presented by: खुशबू गोयल
amarujala.com- Presented by: खुशबू गोयल Updated Thu, 01 Jun 2017 09:09 AM IST
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relief to haryana ias sn roy in sex scandal case
एक बार फिर सुर्खियों में है ये IAS - फोटो : File Photo
इधर एक आईएएस की मौत का सस्पेंस गहरा गया हैं, वहीं एक आईएएस अपनी रंगीन मिजाजी को लेकर चर्चा में हैं। इन पर काफी संगीन आरोप लगे थे, देखिए मामला।
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हरियाणा आईएएस एसएन राय सेक्स स्कैंडल
बात हो रही है हरियाणा सरकार में मत्स्य पालन विभाग के प्रधान सचिव पद पर सेवारत आईएएस एसएन राय की। उनके खिलाफ लगाए पंचकूला की महिला के यौन शोषण के आरोप टिक नहीं पाए। चंडीगढ़ जिला अदालत के बाद हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट से भी राय को न्याय मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला के आरोप खारिज कर दिए हैं। जांच में पाया गया कि महिला ने ब्लैकमेलिंग के लिए आरोप लगाए थे।
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हरियाणा आईएएस एसएन राय सेक्स स्कैंडल
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्य सचिव डीएस ढेसी को पत्र लिखकर उनके पक्ष में आए फैसलों की एक-एक कर जानकारी दी है। साथ ही इन्हें रिकार्ड में दर्ज करने का आग्रह किया है। राय ने पत्र के साथ महिला के आरोपों और उसके बाद कोर्ट से मिले न्याय के दस्तावेज भी संलग्न किए हैं। दस्तावेजों में ये भी जिक्र है कि महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप जड़े थे।
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हरियाणा आईएएस एसएन राय सेक्स स्कैंडल
राय ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में बताया है कि 2015 से अब तक उनके खिलाफ पुलिस महानिदेशक हरियाणा, आइजी चंडीगढ़, मजिस्ट्रेट चंडीगढ़ और हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से तमाम आरोपों व शिकायतें खारिज हो गई हैं। इसलिए उन्हें पाक-साफ माना जाए। राय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने महिला की याचिका पर जरा भी गौर नहीं किया। उन्हें समन तक नहीं किया गया, चूंकि महिला के आरोप निराधार थे।
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हरियाणा आईएएस एसएन राय सेक्स स्कैंडल
साल 2015 में मामला सामने आया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। पंचकूला निवासी महिला ने आईएएस अधिकारी पर पिछले सात साल से यौन शोषण करने के आरोप मढ़ दिए थे। शिकायत आईजी ऑफिस तक पहुंच गई थी। पीड़िता महिला का आरोप था कि आईएएस अधिकारी ने खुद को तलाक शुदा बता कर उसे शादी का झांसा दिया और उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा।
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