अगर आपने रिजर्वेशन कराया है, लेकिन किसी वजह से ट्रेन से मिस हो गई तो परेशान न हों, बस एक ये काम कर लें। जानिए रेलवे के 6 खास नियम।
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ट्रेन
- फोटो : amar ujala
रिजर्वेशन होने के बावजूद ट्रेन मिस हो जाए तो टीटीई आपकी सीट अगले दो स्टेशन तक किसी को जारी नहीं कर सकता। ऐसे में आप अगले स्टेशन से ट्रेन पकड़कर उसमें सफर कर सकते हैं। वहीं अगर अगले दो स्टेशन पर ट्रेन नहीं पकड़ पाते तो टीटीई आपकी सीट आरएसी के यात्री को अलॉट कर सकता है।
अगर ट्रेन मिस हो गई तो आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं, तब आपको बेस फेयर का 50 प्रतिशत वापिस मिल जाएगा। अगर टिकट गुम हो गई तो भी आप सफर कर सकते हैं। इसके लिए बोर्डिंग स्टेशन पर चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर को डुप्लीकेट टिकट जारी करने के लिए लिखित निवेदन करना होगा। निवदेन के साथ में आईडी कार्ड की कॉपी लगानी होगी।
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रेलवे स्टेशन
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सफर शुरू करने से 24 घंटे पहले ये काम करना होगा, तब सुपरवाइजर इंस्पेक्शन करने के बाद कुछ फीस लेकर टिकट जारी कर देगा। वहीं अगर गुम हुआ टिकट मिल जाता है तो आप डुप्लीकेट टिकट की फीस वापिस ले सकते हैं।
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रेलवे स्टेशन
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अगर आप किसी पक्षी को लेकर सफर करते हैं तो साथ में नहीं रख सकते। बल्कि उसे लगेज वैन में रखा जाएगा, क्योंकि पक्षी रेलवे की मालभाड़े की श्रेणी में आएगा। सफर के दौरान पक्षी की जिम्मेदारी उसके मालिक की ही होगी। पक्षी को साथ ले जाने के लिए पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। कितने पिंजरे हैं, इसकी जानकारी भी देनी होगी। पक्षी के खाने-पीने का ध्यान भी मालिक को ही रखना होगा।