गाड़ी की आरसी बनाने के लिए लोगों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जानिए क्यों?
2 of 7
RLA Chandigarh
- फोटो : File Photo
दरअसल, रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब ऑटो डीलर प्वाइंट पर ही गाड़ी (टू व्हीलर व फोर व्हीलर) खरीदते समय लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी जल्द ही इसके लिए एक नया साफ्टवेयर शुरू करने जा रहा है।
3 of 7
Indian Driving Licence
- फोटो : File Photo
आरएलए के अधिकारियों ने बताया अभी वाहन-2 नाम के साफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन अब डीलर प्वाइंट ही लोगों को आरसी देने के लिए आरएलए वाहन-4 नाम का नया साफ्टवेयर शुरू करने जा रहा है। इस साफ्टवेयर से सभी ऑटो डीलर, ऑटोमोबाइल्स कंपनी व एजेंसी मालिकाें को जोड़ा जाएगा। ताकि लोगों को आरसी बनवाने के लिए आरएलए न आना पड़े।
शहर में इस समय करीब 60 ऑटो डीलर, ऑटोमोबाइल्स कंपनी व एजेंसी हैं। ऑटो डीलर ही अब आरएलए के नए सॉफ्टवेयर वाहन-4 पर गाड़ी का रजिस्ट्रेेशन नंबर व वाहन खरीदने वाले की पूरी जानकारी साफ्टवेयर पर ऑनलाइन अपडेट कर देंगे।
इसके बाद ऑटो डीलर ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) बनाने के लिए साफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिके ट के लिए ऑटो डीलर ही आरएलए को भुगतान करेंगे। इसके बाद आरएलए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाकर लोगों को पोस्ट के जरिए घर पहुंचा देगा।