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हथियारों के लाइसेंस बनवाने को लेकर नई जानकारी आई सामने, नहीं देखी तो पछताएंगे

Fri, 20 Apr 2018 09:50 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मोगा(पंजाब)
ब्यूरो/अमर उजाला, मोगा(पंजाब) Updated Fri, 20 Apr 2018 09:50 AM IST
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गोली
हथियार रखने और लाइसेंस बनवाने को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है, जो परेशानी का कारण बन सकती हैं। क्लिक करके देखिए...
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हथियार
दरअसल, गृह मंत्रालय के आदेशों पर अब हथियारों का लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए डोप टेस्ट कराना होगा। इसके लिए पंजाब में राज्य सेहत विभाग ने आर्म्स लाइसेंसों के लिए अनिवार्य किए डोप टेस्ट की निर्धारित फीस के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आर्म्स लाइसेंस के लिए सरकारी अस्पतालों में होने वाले इस डोप टेस्ट के लिए 1500 रुपये फीस निर्धारित की गई है।
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pistol
डोप टेस्ट सरकारी अस्पतालों में ही होगा। प्राइवेट अस्पतालों के टेस्ट को प्रशासन नहीं मानेगा। सरकारी अस्पतालों में स्टाफ एवं किटों की कमी कारण लोग परेशान हो रहे हैं। आर्म्स लाइसेंस धारकों से सरकार मोटी कमाई कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से लाइसेंस फीस कई गुणा बढ़ा देने से अब आर्म्स रखने का शौक महंगा हो गया है। नए आम्स लाइसेंस के लिए 15 हजार रेड क्रॉस सहायता एवं आर्म्स प्रशिक्षण आदि तकरीबन 25 हजार फीस देनी पड़ती है।
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पुराने लाइसेंस धारकों को लाइसेंस रीन्यू करवाने के लिए सेवा केंद्र सुविधा फीस समेत तकरीबन 18 सौ रुपये अदा किये जाते थे। अब ओर 1500 रुपये डोप टेस्ट फीस सरकार ने निर्धारित कर दी है। पंजाब राज्य सेहत निगम ने 17 अप्रैल को अंजली भावड़ा प्रिंसिपल सचिव सेहत एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से राज्य भर के सिविल सर्जनों एवं डिप्टी मेडिकल कमिश्नरों को नोटिफिकेशन जारी किया है।
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हथियार
इस नोटिफिकेशन के तहत आदेश दिए गए हैं कि आर्म्स लाइसेंस के लिए मेडिकल और डोप टेस्ट की राज्य सरकार ने पंद्रह सौ रुपये फीस निर्धारित की है और यह फीस वसूली जाए। डिप्टी कमिशनर दिलराज सिंह ने कहा कि बिना डोप टेस्ट से न तो नया आर्म्स लाइसेंस बनेगा और न ही रिन्यू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डोप टेस्ट कराना अनिवार्य है। लाइसेंस धारक के डोप टेस्ट ‘नेगटिव’ रिपोर्ट होने पर उसका आर्म्स लाइसेंस रद्द होगा। 
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