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आप ने भी जमा करवाया है बैंक में कैश तो ये खबर जरूर पढ़ लीजिए

Fri, 02 Dec 2016 01:03 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 02 Dec 2016 01:03 PM IST
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income tax deptt eyes on cash in people bank accounts, be aware and read the information
bank
नोटबंदी की घोषणा के बाद से लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर 1000/500 के नोट आपने भी बैंकों में जमा करवाए हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लीजिए।


 
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बैंक - फोटो : amar ujala
चंडीगढ़ के एक बैंक अधिकारी के मुताबिक बैंकों में जमा हो रहे कैश पर आयकर विभाग ने कड़ी नजर रखी हुई है। 8 नवंबर के बाद बैंक खाते में अढ़ाई लाख से ज्यादा जमा करने वालों को पाई-पाई का हिसाब देना होगा। हिसाब न दे पाए तो आईटीआर फाइल करने से पहले ही आपको 200 फीसदी जुर्माना देना होगा।
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बैंक
उल्लेखनीय है कि सरकार ने 8 नवंबर को 500 रुपए व 1000 रुपए के मौजूदा नोटों को चलन से बाहर कर दिया और ग्राहकों को 50 दिन का समय दिया ताकि वे अपने मौजूदा नोटों को बदल सकें। सरकार के इस कदम का उद्देश्य यही है कि पुराने नोटों को बदलने की 50 दिन की अवधि में लोग अपने कालेधन को वैध न बना सकें।
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बैंक - फोटो : amar ujala
सरकार की नजर देश के 25 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट पर भी है। असल में सरकार को भी इन अकाउंट्स में ब्लैकमनी पहुंचने का डर सता रहा है क्योंकि 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने के फैसले के बाद ऐसी आशंका है, बहुत से लोग जनधन अकाउंट का यूज ब्लैकमनी को व्हाइट करने में कर सकते हैं।
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बैंक में लाइन में खड़े लोग। - फोटो : अमर उजाला
सरकार ने इस बारे में लगातार जानकारी दी है कि जिनके पास 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट हैं, वे सेफ हैं। 2.5 लाख रुपए तक डिपॉजिट पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा के डिपॉजिट पर बैंकों को इस बारे में आईटी डिपार्टमेंट को जानकारी देनी होगी। वरना आपको भारी जुर्माना सहना पड़ सकता है।
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