राम रहीम की नकल पर पलक गिरफ्तार फिर रिहा, पूरा घटनाक्रम
कॉमेडी नाइट्स विद कपिल फेम कॉमेडियन और एक्टर कीकू उर्फ पलक हाईवोल्डेज ड्रामे के बाद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की नकल उतारने के मामले में गिरफ्तार किए गए फिर देर शाम को रिहा। देखिए तस्वीरों में।
राम रहीम की नकल पर पलक गिरफ्तार फिर रिहा, पूरा घटनाक्रम
दरअसल डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की नकल उतारकर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करने के आरोप में हरियाणा पुलिस ने कॉमेडियन कीकू शारदा को बुधवार को गिरफ्तार कर कैथल कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। लेकिन शाम होते-होते सोशल साइटों पर मामला गरमाने के बाद पुलिस बैकफुट पर आ गई। गिरफ्तारी के 6 घंटे बाद ही पुलिस ने कीकू को क्लीनचिट देकर न्यायालय से रिहा करने की मांग की।
राम रहीम की नकल पर पलक गिरफ्तार फिर रिहा, पूरा घटनाक्रम
इसके बाद कोर्ट ने शाम सात बजे एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर पलक उर्फ कीकू को रिहा कर दिया। इस बीच खबर है कि कैथल पुलिस कीकू को फेतहाबाद पुलिस को सौंपने के लिए गई है। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद फतेहाबाद पुलिस भी कीकू को छोड़ देगी। फतेहाबाद में भी कीकू पर इसी मामले में केस दर्ज है। मालूम हो कि 27 दिसंबर को जी टीवी पर प्रसारित कार्यक्रम उम्मीद ए जश्न में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में डेरा समर्थक दलशेर की शिकायत पर 1 जनवरी को कीकू के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
राम रहीम की नकल पर पलक गिरफ्तार फिर रिहा, पूरा घटनाक्रम
इस मामले में पुलिस बुधवार सुबह ही कीकू को मुंबई से लेकर कैथल पहुंची थी। सुबह पुलिस थाने में पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। इसके बाद सीजेएम नंदिता कौशिक की अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने न्यायालय में आवेदन किया कि इस पूरे घटनाक्रम में जांच कर ली गई है, जिसमें कीकू की कोई भूमिका नहीं मिली। इसीलिए उन्हें रिहा किया जाए। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कीकू को लेकर अज्ञात स्थान की ओर रवाना हो गई।
राम रहीम की नकल पर पलक गिरफ्तार फिर रिहा, पूरा घटनाक्रम
पुलिस ने शिकायत के आधार पर जीटीवी सहित कलाकार कीकू शारदा, गौरव गेरा, अगर अली, राजीव ठाकुर, पूजा बनर्जी, मुन्ना राय, गौतम गुलाटी, शाना खान, एक्टर्स एवं प्रोड्यूसर सहित नौ कलाकारों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर धारा 295-ए के तहत मामला दर्ज किया था।