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छोटी उम्र में बना डाला सोहा अली खान का लाइसेंस, अब दर्ज होगी FIR

Mon, 01 May 2017 09:12 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 01 May 2017 09:12 AM IST
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haryana lokayukta wants soha ali khans arms licence probed, order of fir against actress
सैफ अली खान
सैफ अली खान और करीना के घर तैमूर के बाद एक और खुशी आई, लेकिन अब वह उदासी में बदल गई है। परिवार के सभी सदस्यों के लिए बुरी खबर है।
haryana lokayukta wants soha ali khans arms licence probed, order of fir against actress
hh - फोटो : hh
मामला एक नन्हे मेहमान को दुनिया में लाने की तैयारी कर रही सोहा अली खान से जुड़ा है। दरअसल, हरियाणा के लोकायुक्त ने गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर और जिले की आर्म्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी (एएलए) को बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान को जारी किए गए हथियार लाइसेंस मामले में क्रियात्मक खामियों की जांच के आदेश दिए हैं। ​
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soha ali khan - फोटो : getty images
आरोप है कि सोहा अली खान को साल 1996 में आर्म्स लाइसेंस जारी किया गया था, जबकि उस वक्त वह इसके लिए योग्य नहीं थीं। वहीं इस हथियार का इस्तेमाल उनके पिता नवाब मंसूर अली खान पटौदी समेत छह लोगों ने झज्जर में काले हिरण का शिकार करने में किया था। रजिस्ट्रार ने पाया कि सोहा ने आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध किया, जिसके के लिए उन्हें सजा दी जानी चाहिए।
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सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान
सोहा अली खान द्वारा अवैध ढंग से शस्त्र लाइसेंस बनवाने की शिकायत लोकायुक्त के पास 2016 में आई थी। लोकायुक्त के रजिस्ट्रार ने पूरे मामले की जांच और सुनवाई के बाद इसी माह के दूसरे सप्ताह में लोकायुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रजिस्ट्रार की सिफारिश पर लोकायुक्त ने सोहा अली खान और इस पूरे मामले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ भी एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
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अदाकारा सोहा अली खान
पीपुल्स फार एनीमल के चेयरमैन नरेश कादियान ने यह शिकायत की थी। अब मामले में सुनवाई की अगली तारीख 24 जुलाई को तय की है। साथ ही गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर और आर्म्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इस मामले में रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया है। हालांकि वर्ष 2010 में सोहा अली खान के शस्त्र लाइसेंस को गुरुग्राम के पूर्व डीसी और वर्तमान में सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. राकेश गुप्ता निरस्त कर चुके हैं।
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