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सरकारी नौकरी के दो नियमों में बदलाव, अब भर्ती के लिए ये शर्तें पूरी करें

Wed, 27 Sep 2017 09:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 27 Sep 2017 09:10 AM IST
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haryana govt changed recruitment rules, group c group d catagory job recruitment rules
सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खबर
सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खास खबर। भर्ती के लिए जरूरी दो नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, अब ये शर्तें पूरी करनी होंगी।
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सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खबर
हरियाणा में अब ग्रुप डी की सरकारी नौकरी आठवीं पास पा सकेंगे। सरकार ने चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मिडिल पास निर्धारित कर दी। वहीं ग्रुप-सी क्लर्क भर्ती में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ कंप्यूटर दक्षता की राज्य योग्यता पात्रता परीक्षा (एसईटीसी) अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में विभिन्न विभागों में ग्रुप-डी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग थी। कुछ विभागों में हिंदी और अंग्रेजी के ज्ञान को छोड़कर कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं थी।
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कुछ विभागों में मिडिल पास, कुछ मैट्रिक व दस जमा दो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भर्ती होती रही है। सरकार के ताजा निर्णय के बाद मंत्रिमंडल, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग व हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्वीकृति जरूरी नहीं होगी, भर्ती के लिए संबंधित विभाग अपने स्तर पर प्रासंगिक सेवा नियमों में संशोधन कर सकेंगे। प्रासंगिक सेवा नियमों में यह प्रावधान विधि विभाग से जांच कराने के बाद किया जा सकेगा।

 
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सरकार ने ग्रुप-डी पदों की भर्ती में उम्मीदवारों के साक्षात्कार के लिए गठित चयन समितियां भी भंग कर दी हैं। सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली चयन समिति संख्या-1 तथा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति संख्या-2 शामिल हैं। ये चयन समितियां इसलिए भंग की गई हैं, चूंकि सरकार ने ग्रुप-सी और डी पदों के लिए साक्षात्कार खत्म कर दिया है।
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मुख्य सचिव डीएस ढेसी सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों की 7वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ढेसी ने कहा कि ग्रुप-डी भर्तियों के लिए जिन विभागों में न्यूनतम योग्यता केवल हिंदी व अंग्रेजी की जानकारी है, उनमें न्यूनतम योग्यता मिडिल पास होगी। जिन विभागों में दसवीं या बारहवीं है, वे उसी प्रकार रहेगी। ग्रुप-सी में क्लर्क पद को छोड़कर अन्य पदों के संबंध में एसईटीसी लागू नहीं होगी।
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