फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

रेप और गैंगरेप करने की सजा को लेकर किया गया बड़ा बदलाव, ध्यान से पढ़ लें

Mon, 12 Mar 2018 08:33 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 12 Mar 2018 08:33 PM IST
विज्ञापन
haryana government permitted amendments in rape and gangrape punishment
Rape
रेप और गैंगरेप करने की सजा को लेकर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। कई धाराओं में संशोधन करते हुए सजा बदल दी गई है, ध्यान से पढ़ लें सभी।
haryana government permitted amendments in rape and gangrape punishment
Rape - फोटो : Demo Photo
दरअसल, बदलाव की यह पहल हरियाणा सरकार ने की है। हरियाणा में अब 12 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म पर अब फांसी की सजा होगी। दुष्कर्म के दोषी को कम से कम 14 वर्ष और सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को कम से कम बीस साल सश्रम कारावास का भी प्रावधान किया गया है। इसे आजीवन कारावास या दोषी के प्राकृतिक जीवन की बाकी अवधि तक बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है।

 
haryana government permitted amendments in rape and gangrape punishment
प्रतीकात्मक तस्वीर
हरियाणा के इतिहास में अब तक यह सबसे बड़ा निर्णय मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। प्रदेश सरकार ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376ए, 376डी, 354, 354डी(2) जैसे कानूनों में संशोधन करने को स्वीकृति दी है। जिससे फांसी की सजा व अन्य सजा का प्रावधान कानून में किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
haryana government permitted amendments in rape and gangrape punishment
Gang-rape
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बच्चियों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों से जुड़े मौजूदा आपराधिक कानूनों को मौत की सजा समेत सजा में वृद्धि कर और अधिक कठोर बनाया गया है।इसका मकसद अपराधियों पर अंकुश लगाना है। हाल ही में प्रदेश में हुए जघन्य अपराधों के मद्देनजर उन्होंने कठोर कानून लाने का वादा किया था, जिसे पूरा कर दिया गया है।
विज्ञापन
haryana government permitted amendments in rape and gangrape punishment
शादी का झांसा देकर दुराचार - फोटो : Demo Photo
सरकार ने इन संशोधन को दी मंजूरी
- आईपीसी की धारा 376 ए, ए के तहत जोड़ी गई धारा के अनुसार जो कोई भी 12 वर्ष तक की आयु की किसी बच्ची से दुष्कर्म करता है, उसे मृत्यु या 14 वर्ष तक के सश्रम कारावास की सजा हो सकती है। इसे दोषी के प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि के लिए कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed