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GST का सबसे बड़ा फायदा नौकरीपेशा लोगों को है, जानिए कैसे?

Sun, 02 Jul 2017 10:05 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 02 Jul 2017 10:05 AM IST
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gst, goods & services tax benefit for working people
वर्किंग वूमेन
जीएसटी लागू होने से देश का हर वर्ग प्रभावित होगा, सिवाय नौकरीपेशा लोगों के। सबसे बड़ा फायदा ही नौकरी करने वालों को हुआ, जानिए कैसे।
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जीएसटी
नौकरी करने वालों की कमाई पर नो जीएसटी
देश के सभी नौकरीपेशा लोगों की कमाई जीएसटी के दायरे से बाहर है। वे सिर्फ आम आदमी होने के नाते जीएसटी से प्रभावित होंगे। मतलब चीजों के सस्ते और महंगे होने का असर उन पर पड़ेगा। उनके वेतन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे देशों से आने वाले सामान पर जीएसटी वही रहेगा। केंद्र सरकार उन पर निर्यात ड्यूटी घटा-बढ़ाकर फर्क डाल सकती है, पर उसमें जीएसटी की कोई भूमिका नहीं होगी।
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कुछ चीजों के लिए अलग नियम
जीएसटी तो लागू हो गया, लेकिन कुछ चीजों के नियम अलग रहेंगे। पेट्रोलियम और तंबाकू उत्पादों के आयात पर अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी जारी रहेगी। सभी आयातकों और निर्यातकों को एंटी, शिपिंग और कोरियर फॉर्म पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। इसके अलावा ट्रांजेक्शन के दौरान जीएसटी नेटवर्क की ओर से मिली आईडी की जानकारी भी देनी होगी।
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महिलाएं रहीं खरीदी में मशगूल - फोटो : अमर उजाला
व्यापारियों पर ये असर होगा
20 लाख रुपये से कम के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट दी गई है। अगर सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये से ज्यादा है तो हर हाल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब कच्चे माल पर मिलने वाली टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। 75 लाख रुपये से अधिक के सालाना टर्नओवर वाले ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और रेस्तरां कंपोजिशन स्कीम के तहत क्रमश: 1, 2 और 5 फीसदी अदा कर सकते हैं। अन्य कारोबारियों को हर महीने तीन रिटर्न भरने होंगे, इनमें से दो ऑटोमेटिक होंगे।
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आर्मी कैंटीन के सामान पर 50 प्रतिशत की छूट
आर्मी कैंटीन में मिलने वाले सामान पर जीएसटी में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया गया है। यानी सीएसडी कैंटीन से खरीदे गए सामान पर जीएसटी की 2.5 प्रतिशत, 6 प्रतिशत, 9 प्रतिशत और 14 प्रतिशत दर लागू होंगी। हालांकि सीएसडी कैंटीन से खरीदे गए अगर किसी सामान पर सेस लगता है तो इसमें छूट का लाभ जवानों को नहीं मिलेगा। कैंटीन में आने वाले सामान पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कोई छूट नहीं है। इसमें राज्यों ने वैट में छूट दी है।
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