अगर आप घर से बाहर शराब पीते हैं तो ये खबर बड़े काम की हो सकती है। सरकार ने एक बड़ा सख्त फरमान जारी किया है। देख लीजिए, वरना पछताना पड़ेगा।
सड़क, पार्क, बाजार, नदी के किनारे या खड़े वाहन में भी शराब पीना जुर्म होगा। इसका उल्लंघन करने वाले को पहली बार पांच हजार और उसके बाद 10 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 के प्रावधानों के तहत सड़क, पार्क, बाजार, नदी किनारे, चलते या खड़े वाहन में भी शराब पीना अपराध होगा।
इस नियम का उल्लंघन करने पर आबकारी अधिकारी आरोपी को 24 घंटों के अंदर उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी)-सह-जिला कलेक्टर के सामने पेश करेंगे। कलेक्टर या तो मामले को ट्रायल के लिए अदालत को रेफर कर सकते हैं या प्रथम अपराध के लिए 5000 जबकि दूसरे या इसके बाद किए जाने वाले अपराध के लिए प्रति व्यक्ति 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर स्वयं मामले का निपटान कर सकते हैं।
नए कानून के तहत यदि कोई शराब पीने के बाद उपद्रव करता पाया जाता है तो ट्रायल के लिए अदालत को रेफर किया जाएगा। सूचना निर्धारित करने की तिथि या बार-बार तिथि बढ़ाए जाने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति जुर्माने की राशि की अदायगी नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति की संपत्ति को अटैच कर नीलामी के जरिये जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी।
हरियाणा में शराब महंगी हो सकती है। हरियाणा के वित्त मंत्री ने भी लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं, जबकि राजस्व में बढ़ोतरी के लिए शराब पर कोई सेस भी लग सकता है। नई आबकारी नीति में शराब की कीमतों को लेकर खुलासा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नेशनल और स्टेट हाइवे के इर्द गिर्द 500 मीटर के दायरे में बने ठेकों को हटाने के भी वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आदेश दिए हैं।