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Chandigarh News: ग्रेच्युटी और मुआवजे की प्रक्रिया होगी आसान

Tue, 20 Oct 2026 02:45 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:45 AM IST
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The process for gratuity and compensation will be simplified.
चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन के श्रम विभाग ने श्रमिकों के कल्याण और अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में चंडीगढ़ सामाजिक सुरक्षा नियम, 2026 का आधिकारिक ड्राफ्ट जारी किया है। केंद्र सरकार के सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत तैयार इन नियमों का उद्देश्य निर्माण कार्य से जुड़े और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ड्राफ्ट पर आम जनता, श्रमिक संगठनों और हितधारकों से आपत्तियां व सुझाव मांगे गए थे। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद अब नियमों को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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नए प्रावधानों के अनुसार, फिक्स्ड टर्म यानी निश्चित अवधि के अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर ग्रेच्युटी के पात्र होंगे। उन्हें प्रत्येक वर्ष के लिए अंतिम वेतन के आधार पर 15 दिनों का वेतन ग्रेच्युटी के रूप में मिलेगा। यदि कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसका नामित व्यक्ति या वारिस नाबालिग है, तो ग्रेच्युटी की राशि उसके 18 वर्ष का होने तक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में रखी जाएगी। ग्रेच्युटी के लिए सादे कागज पर आवेदन किया जा सकेगा।
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महिला कर्मचारियों का मातृत्व लाभ या वेतन रोके जाने पर शिकायत का निपटारा 90 दिनों में करना होगा। अपील पर भी अधिकतम 90 दिनों में फैसला लेना अनिवार्य होगा। कार्यस्थल पर दुर्घटना में कर्मचारी की मृत्यु होने पर नियोक्ता को मुआवजे के अतिरिक्त अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15,000 रुपये जमा कराने होंगे। मुआवजे से जुड़े मामलों में वीडियो कॉल के जरिये गवाही दर्ज हो सकेगी। सक्षम प्राधिकारी को छह महीने में मामले का फैसला करना होगा।
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