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GST को लेकर आई गुड न्यूज, इस तरह कराएं रजिस्ट्रेशन, फायदा ही फायदा होगा

Tue, 21 Feb 2017 09:28 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 21 Feb 2017 09:28 PM IST
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13 documets required for online ragistration for goods & service tax, know here benefits and harms
जीएसटी ‌‌ब‌िल
जीएसटी को लेकर मोदी सरकार व्यापारियों के एक बड़ा तोहफा दे सकती है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है, जल्दी से करा लें और जानिए क्या फायदा होगा।
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GST BILL
केंद्र सरकार जीएसटी में पंजाब के हिस्से का निर्धारण नोटबंदी से पहले की वैट वसूली के आधार पर कर सकती है। पंजाब ने इस संबंध में मांग रखी थी, जिस पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति हो गई है। शनिवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस पर औपचारिक मुहर लगने की संभावना है।केंद्र सरकार एक जुलाई से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू करने की तैयारी कर रही है।
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डेमो पिक
इसमें राज्यों के साथ प्रमुख टकराव यह था कि जीएसटी में राज्य के हिस्से का निर्धारण 2017 की वैट वसूली के आधार पर न किया जाए। क्योंकि नोटबंदी के बाद वैट वसूली काफी गिर गई है। पंजाब में नोटबंदी से पहले वैट कलेक्शन चालीस करोड़ रुपये था, जो नोटबंदी के एक हफ्ते बाद गिर कर 15-18 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। बाद में स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अधिकारी मानते हैं कि अभी भी राजस्व में 40-50 प्रतिशत गिरावट है।
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जीएसटी
अगर इस आधार पर जीएसटी में हिस्से का निर्धारण हुआ तो पंजाब को नुकसान होगा। इसलिए विभाग की मांग थी कि नोटबंदी के पहले के राजस्व के आधार पर ही निर्धारण किया जाए। केंद्र सरकार इस पर सहमत हो गई है। नोटबंदी के पहले तीन साल का औसत राजस्व लेकर, उसके आधार पर जीएसटी में पंजाब का हिस्सा निर्धारित करने की उम्मीद है। हिस्सा कितना होगा, इसे लेकर भी केंद्र ने दो-तीन फॉर्मूले तैयार किए हैं।
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GST BILL
कारोबारियों के एसेसमेंट को लेकर भी केंद्र और राज्यों के अधिकारों के बीच टकराव चल रहा था। उसके भी हल होने की उम्मीद है, क्योंकि केंद्र सरकार किसी भी हालत में एक जुलाई से जीएसटी लागू करने की तैयारी में है। डेढ़ करोड़ तक के 90 फीसदी केसों का एसेसमेंट राज्य सरकार को दिया जा सकता है, बाकी केंद्र करेगा। वहीं, डेढ़ करोड़ से ज्यादा वाले केसों में दोनों ही पचास-पचास फीसदी मामलों का एसेसमेंट करेंगे।
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