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10 साल की बेटी के रेपिस्टों को उम्रकैद के बाद पहली बार बोला पिता, जानिए क्या?

Sun, 19 Nov 2017 04:53 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 19 Nov 2017 04:53 PM IST
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10 years old girl father statement after life imprisonment to both rapist
बच्ची के साथ दुराचार करने वाले
10 साल की बच्ची से रेप करने वाले दोनों मामाओं को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई तो पीड़िता के पिता का दर्द फूट पड़ा और उन्होंने कहा...
10 years old girl father statement after life imprisonment to both rapist
बच्ची के साथ दुराचार
‘मेरी मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाने वाले पापियों को अदालत ने उनके पाप की सजा दी है। अब वह जीवन भर जेल में रहकर अपने गुनाह याद करके रोएंगे। सारी उम्र अब उन्हें जेल में ही बितानी होगी।’ उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कभी चैन नहीं मिलेगा, जिन्होंने मेरी फूल सी बेटी के साथ ऐसी वहशियाना हरकतें की। बच्ची के पिता ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा था।
10 years old girl father statement after life imprisonment to both rapist
बच्ची के साथ दुराचार
पिता ने कहा कि छोटी सी बच्ची के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ है और उसकी वजह से बच्ची की जिंदगी जो खतरे में आई, इस पीड़ा का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। पिता ने कहा कि कोर्ट और प्रशासन ने मामले को समझते हुए जो भी कदम उठाए, मैं उनका शुक्रगुजार हैं। बच्ची को थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन कभी डर लगता है कि बड़ी होकर कहीं कोई दिक्कत न हो जाए।
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10 years old girl father statement after life imprisonment to both rapist
बच्ची के साथ दुराचार - फोटो : demo pics
गौरतलब है कि दस साल की भांजी को हवस का शिकार बनाने वाले उसके दो सगे मामाओं को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों दोषियों को जिंदा रहने तक जेल में रहना होगा। इसके अलावा उन पर 3.05-3.05 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसमें 6 लाख रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को दिए जाएंगे।
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10 years old girl father statement after life imprisonment to both rapist
बच्ची के साथ दुराचार
चंडीगढ़ जिला अदालत में महिला अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई विशेष कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम आर जोशी ने दोनों को पॉक्सो एक्ट 6 के तहत अधिकतम सजा सुनाई है। वहीं फैसले के बाद दूसरे दोषी (छोटा मामा) की पत्नी ने अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में अपील करने की बात कही।
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