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दीप्ति के किडनेपर देवेंद्र के 4 साथियों को कुकर्मों की सजा

Thu, 18 Feb 2016 02:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 18 Feb 2016 02:42 PM IST
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दीप्ति के किडनेपर देवेंद्र के 4 साथियों को कुकर्मों की सजा

10 years imprisonment for dipti kidnaper devender and his friend

स्नैपडील की कंपनी सेक्रेटरी दीप्ति सरना के किडनेपर कुख्यात बदमाश देवेंद्र उर्फ लीलू समेत उसके 4 साथियों को कोर्ट ने पुराने कर्मों की सजा तो सुना दी।

दीप्ति के किडनेपर देवेंद्र के 4 साथियों को कुकर्मों की सजा

10 years imprisonment for dipti kidnaper devender and his friend

मामला, पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने का था, जिसमें सोनीपत जिला अदालत ने देवेंद्र उर्फ लीलू समेत उसके 4 साथियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2012 का है, जिसमें देवेंद्र उर्फ लीलू भी आरोपी है।

दीप्ति के किडनेपर देवेंद्र के 4 साथियों को कुकर्मों की सजा

10 years imprisonment for dipti kidnaper devender and his friend

देवेंद्र उर्फ लीलू को हालांकि अदालत ने पहले ही भगोड़ा घोषित किया जा हुआ है। बता दें कि देवेंद्र उर्फ लीलू निवासी कामी दो दिन पहले ही स्नैपडील की कंपनी सेक्रेटरी दीप्ति सरना का अपहरण कर सुर्खियों में आया था। कुख्यात अपराधी पर हत्या, लूट, डकैती समेत कई मामले दर्ज हैं।

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दीप्ति के किडनेपर देवेंद्र के 4 साथियों को कुकर्मों की सजा

10 years imprisonment for dipti kidnaper devender and his friend

13 नवंबर 2012 को तत्कालीन सीआईए पुलिस प्रभारी कप्तान को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश असलाह लेकर गांव कामी से गुजरने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने गांव कामी के पास ही नाका लगा दिया था। कुछ ही समय में एक गाड़ी पहुंची, जब गाड़ी रुकवाई तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी थी। फायरिंग करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे।

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दीप्ति के किडनेपर देवेंद्र के 4 साथियों को कुकर्मों की सजा

10 years imprisonment for dipti kidnaper devender and his friend

इस मामले में पुलिस ने देवेंद्र व उसके चार साथियों आशीष, पवन, संदीप निवासी कामी और पवन पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है।

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