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10 साल की बच्ची को जिंदगी भर का दर्द देने वाले दरिंदे का क्या होगा, जानिए
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 20 Aug 2017 09:51 AM IST
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बच्ची से रेप अरोपी को सज्जा
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10 साल की बच्ची मां बन गई, अब उसे सारी जिंदगी इस दुख को सहना होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये हैं कि जो इसके लिए जिम्मेवार है, उस शख्स का क्या होगा?
बच्ची से रेप अरोपी को सज्जा
पुलिस ने बच्ची से रेप के आरोपी मामा कुल बहादुर के वीरवार को अदालत की अनुमति से डीएनए सैंपल लिए। पुलिस अब इन सैंपल को सीएफएसएल में जांच के लिए भेजेगी। वहीं पुलिस एक-दो दिन में नवजात बच्ची के सैंपल भी ले सकती है। इस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट केस के लिए बहुत अहम मानी जा रही है।
बच्ची से रेप अरोपी को सज्जा
- फोटो : Amar Ujala
चंडीगढ़ सेक्टर-39 थाना पुलिस की ओर से जिला अदालत में महिला अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई विशेष कोर्ट में आरोपी कुलबहादुर के डीएनए सैंपल के लिए अर्जी दायर की गई। इसे सुनवाई के बाद अदालत ने मंजूर कर दिया। साथ ही आरोपी को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर अदालत में पेश करने के आदेश दिए। इसके बाद आरोपी को बुडै़ल जेल से जिला अदालत में प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया।
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बच्ची से रेप अरोपी को सज्जा
वहीं जीएमसीएच-32 से डॉक्टरों की टीम अदालत पहुंची। इसके बाद अदालत में आरोपी कुल बहादुर का ब्लड सैंपल लिया गया। इसे थाना पुलिस की ओर से सील कर जांच के लिए सीएफएसएल को भेज दिया गया है। वहीं पुलिस एक दो दिन में नवजात बच्ची के ब्लड सैंपल भी लेकर सीएफएसएल भेजेगी। पुलिस के अनुसार यह रिपोर्ट केस के लिए अहम सबूत होगी। वहीं पुलिस डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही अदालत में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी।
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बच्ची से रेप अरोपी को सज्जा
आरोपी-मामा को क्या सजा मिलेगी?
कुल बहादुर के खिलाफ रेप, जान से मारने की धमकी देने, और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जुर्म साबित होने पर 10 साल से लेकर ताउम्र जेल की सजा हो सकती है। कोर्ट इसे रेयर केस मानती है तो आरोपी को फांसी तक की सजा दी जा सकती है। वीरवार को पुलिस ने आरोपी, बच्ची और नवजात के डीएनए सैंपल लिए। सैंपल मैच होने पर कुल बहादुर को सजा तय है।
कुल बहादुर के खिलाफ रेप, जान से मारने की धमकी देने, और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जुर्म साबित होने पर 10 साल से लेकर ताउम्र जेल की सजा हो सकती है। कोर्ट इसे रेयर केस मानती है तो आरोपी को फांसी तक की सजा दी जा सकती है। वीरवार को पुलिस ने आरोपी, बच्ची और नवजात के डीएनए सैंपल लिए। सैंपल मैच होने पर कुल बहादुर को सजा तय है।