मध्यप्रदेश: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बरकरार रखा आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा का निलंबन
मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा के निलंबन को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बरकरार रखा है। मध्यप्रदेश सरकार ने पुरुषोत्तम शर्मा को पत्नी की पिटाई करने के मामले में 29 सितंबर को निलंबित किया था। राज्य के मुख्य सचिव को बुधवार को भेजे गए एक पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शर्मा के निलंबन की पुष्टि को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को शर्मा के खिलाफ 27 नवंबर तक आरोपपत्र दाखिल करने की सलाह भी दी है।
Suspension of Madhya Pradesh IPS officer Purushottam Sharma has been upheld by the Union Ministry of Home Affairs. He is facing allegations of beating his wife after a video surfaced
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(file pic) pic.twitter.com/Oli3pYTZqC — ANI (@ANI) October 29, 2020
बता दें कि 28 सितंबर को सोशल मीडिया पर शर्मा के दो वीडियो वायरल हुए थे। इनमें से एक में वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर में कथित तौर पर मारपीट करते दिख रहे थे। वहीं उनकी पत्नी द्वारा रिकार्ड किए गए दूसरे वीडियो में शर्मा एक क्षेत्रीय टेलीविजन चैनल की महिला एंकर के घर में बैठे दिखे थे। वीडियो में दिख रहा है कि पत्नी के वहां पहुंचने के बाद शर्मा वहां से निकल जाते हैं और शर्मा की पत्नी एंकर के घर का मुआयना करती और पूछताछ करती दिखाई दे रही हैं।
इसके बाद घरेलू हिंसा और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमों के मानदंडों का उल्लंघन करने के मामले में पुरुषोत्तम शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस पर शर्मा का जवाब असंतोषजनक पाए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें विशेष महानिदेशक के पद से निलंबित कर दिया था। पत्नी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद आईपीएस शर्मा ने कहा था कि यह पारिवारिक विवाद है और इसे हम आपस में अपने घर में सुलझा लेंगे।
