Ratlam News: खेत में भेड़ घुसने के विवाद में किसान की हत्या, पुत्र घायल; राजस्थान के पांच भेड़ पालक गिरफ्तार
रतलाम के सागलाखो गांव में खेत में भेड़ घुसने को लेकर किसान और राजस्थान के भेड़ पालकों में विवाद हो गया। आरोप है कि पांच भेड़ पालकों ने किसान मंगला भाभर और उनके बेटे सुखराम से मारपीट की। इलाज के दौरान मंगला की मौत हो गई। पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया।
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रतलाम जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सागलाखो में किसान व राजस्थान के भेड़ पालकों के बीच भेड़ खेत में घुसने की बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान भेड़ पालकों ने किसान पिता-पुत्र के साथ मारपीट की, जिससे पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। मामले में शिवगढ़ पुलिस ने आरोपी पांच भेड़ पालकों के खिलाफ हत्या व मारपीट का प्रकरण दर्ज कर पांचों को गिरफ्तार कर लिया।
जानकारी अनुसार क्षेत्र से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के पास स्थित ग्राम सागला खो में किसान 60 वर्षीय मंगला भाभर निवासी ग्राम सागला खो का खेत है। खेत में इन दिनों सोयाबीन की फसल बोई हुई है। खेत से कुछ दूर पर राजस्थान के पाली जिले के भेड़ पालक बड़ी संख्या में भेड़ों के चराने के लिए आकर ठहरे हुए हैं। मंगलवार शाम करीब साढ़े पांच बजे कुछ भेड़े खेत में घुस गई थीं और फसलों को नुकसान पहुंचा रही थीं। किसान मंगला भाभर के पुत्र 36 वर्षीय सुखराम भाभर ने भेड़ पालक से जाकर कहा कि खेत में भेड़ें क्यों घुसने दीं। इस पर एक भेड़ पालक आरोपी हरजी ने आकर सुखराम की कॉलर पकड़ ली और उसके साथी आरोपी सोनाराम व राजाराम से कहा कि मारो। इसके बाद आरोपी सोनाराम व राजाराम लट्ठ लेकर आए और सुखराम के साथ मारपीट की। उसकी पीठ, कमर व दोनों पैरों में चोट आई। इसी बीच हरजी ने भी सुखराम के साथ मारपीट की। सुखराम के पिता मंगला भाभर बीच-बचाव करने आए तो तीनों ने उनके साथ भी मारपीट की तथा उनके अन्य साथी भी आ गए और उन्होंने भी मंगला भाभर के साथ लात-घूंसों से मारपीट की। शोर सुनकर मंगला भाभर की पत्नी सागुड़ीबाई ने आकर बीच-बचाव किया तो आरोपी वहां से चले गए। इसके बाद डायल 112 पर फोन किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायल मंगला भाभर व उसके पुत्र सुखराम को मेडिकल कॉलेज ले जाकर भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मंगला भाभर ने दम तोड़ दिया।
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पांचों आरोपी पुलिस रिमांड पर
पुलिस ने घायल सुखराम भाभर की रिपोर्ट पर आरोपी 30 वर्षीय हरिराम पिता बालाराम रेबाड़ी ग्राम नयागांव थाना गुड़ा जिला पाली, 27 वर्षीय सोनाराम पिता पोसाजी निवासी ग्राम कुरना जिला पाली, 50 वर्षीय हरजी पिता लालाजी रेबाड़ी निवासी ग्राम गिरवर जिला पाली, 45 वर्षीय तेजाजी उर्फ तेजाराम पिता जापाजी नवासी ग्राम लापुर जिला पाली और 50 वर्षीय राजाजी उर्फ राजाराम पिता भानाजी निवासी ग्राम किरवा जिला पाली के खिलाफ बीएनएस की धारा बीएनएस की धारा 109 (1)ष296 (बी), 115 (2), 351 (3), 3 (5) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने पांचों आरोपियों को 20 अगस्त 2026 तक पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए है। आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है।
