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MP News: नाबालिग से दुराचार का प्रयास करने वाले को 10 साल की कैद, साढ़े चार साल पुराना मामला
Thu, 16 Mar 2023 07:03 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 16 Mar 2023 07:03 PM IST
सार
नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले को कोर्ट ने दस साल की सजा दी है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने उस पर जुर्माना भी लगाया है।
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jail, jail demo
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
मध्यप्रदेश के शहडोल में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले को कोर्ट ने दस साल की सजा दी है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने उस पर जुर्माना भी लगाया है। मामला साढ़े चाल साल पुराना है।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि नाबालिग फरियादिया ने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की थी। बताया था कि वह 26 अक्टूबर 2018 को सुबह 10 बजे पड़ोस में रहने वाली सहेली के साथ पैदल स्कूल जा रही थी। रूगटा कालरी में रहने वाला रामकृष्ण उर्फ पिन्टू पाठक मोटरसाइकिल लेकर आया और दोनों को बाइक से स्कूल छोड़ देने की बात कही। दोनों उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गईं। आरोपी ने आगे जाकर लिपटिस की नर्सरी के पास नाबालिग की सहेली को उतार दिया और पीडिता को जबरदस्ती लिपटिस की झाड़ी में ले गया और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।
नाबालिग की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी रामकृष्ण उर्फ पिन्टू पाठक उम्र 32 वर्ष निवासी रूगटा कालरी नई दफाई, थाना अमलाई जिला शहडोल के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) शहडोल संदीप कुमार सोनी की न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषी करार दिया। रामकृष्ण उर्फ पिन्टू पाठक को 376 (3) सहपठित धारा 511 भादसं में दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये अर्थदंड एवं धारा 363 में सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि नाबालिग फरियादिया ने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की थी। बताया था कि वह 26 अक्टूबर 2018 को सुबह 10 बजे पड़ोस में रहने वाली सहेली के साथ पैदल स्कूल जा रही थी। रूगटा कालरी में रहने वाला रामकृष्ण उर्फ पिन्टू पाठक मोटरसाइकिल लेकर आया और दोनों को बाइक से स्कूल छोड़ देने की बात कही। दोनों उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गईं। आरोपी ने आगे जाकर लिपटिस की नर्सरी के पास नाबालिग की सहेली को उतार दिया और पीडिता को जबरदस्ती लिपटिस की झाड़ी में ले गया और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।
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नाबालिग की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी रामकृष्ण उर्फ पिन्टू पाठक उम्र 32 वर्ष निवासी रूगटा कालरी नई दफाई, थाना अमलाई जिला शहडोल के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) शहडोल संदीप कुमार सोनी की न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषी करार दिया। रामकृष्ण उर्फ पिन्टू पाठक को 376 (3) सहपठित धारा 511 भादसं में दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये अर्थदंड एवं धारा 363 में सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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