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मप्र उच्च न्यायालय का आदेश, मोहपाश मामले में 13 अगस्त को होगी ‘इन कैमरा’ कार्यवाही
Thu, 06 Aug 2020 11:09 PM IST
Rajeev Rai
पीटीआई, इंदौर
पीटीआई, इंदौर
Published by: Rajeev Rai
Updated Thu, 06 Aug 2020 11:09 PM IST
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कुख्यात मोहपाश मामले में 13 अगस्त को इन-कैमरा कार्यवाही (सीमित पक्षों की मौजूदगी में होने वाली अदालती सुनवाई) करने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के प्रमुख और महाधिवक्ता को इस कार्यवाही के दौरान मौजूद रहने के लिए पाबंद किया है।
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न्यायमूर्ति एससी शर्मा और न्यायमूर्ति विवेक रूसिया ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव का अनुरोध मंजूर करते हुए यह आदेश दिया। इस याचिका में मोहपाश मामले में एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए इसकी सीबीआई से दोबारा जांच कराने की मांग की गयी है।
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कौरव ने युगल पीठ को बताया कि मोहपाश मामले के आरोपियों के साथ कुछ लोगों की जो बातचीत जांच के घेरे में है, उसमें विभिन्न व्यक्तियों के नाम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किन्हीं दो लोगों के बीच की बातचीत अपराध नहीं हो सकती और यह देखे जाने की जरूरत है कि इस सिलसिले में कोई जुर्म हुआ है या नहीं।
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महाधिवक्ता ने कहा कि मामले से संबंधित बातचीत से जुड़े लोगों के नामों का सार्वजनिक तौर पर खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। लिहाजा अगली सुनवाई के दौरान इन-कैमरा कार्यवाही होनी चाहिए।
अदालत ने इस गुहार को प्रामाणिक बताते हुए कहा, 'अगले बृहस्पतिवार होने वाली इन-कैमरा कार्यवाही के दौरान एसआईटी प्रमुख और महाधिवक्ता खुद को हाजिर रखें।' मामले की जांच से जुड़े आईपीएस अधिकारी अवधेश गोस्वामी ने अदालत के सामने तीन सीलबंद लिफाफे पेश किए। युगल पीठ ने आदेश दिया कि तीनों लिफाफों को एक लिफाफे में फिर से सीलबंद किया जाए और इसे प्रधान रजिस्ट्रार को सौंपा जाए।
