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मध्यप्रदेश: शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिजली दरों में मिलेगी 20 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी

Tue, 19 Oct 2021 08:30 PM IST
सुभाष कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: सुभाष कुमार Updated Tue, 19 Oct 2021 08:30 PM IST
सार

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बीपीएल घरेलू उपभोक्ता, जिनकी मासिक खपत 30 यूनिट है, उनसे मात्र 25 रुपए प्रति माह के मान से 4 माह में 100 रुपए लिए जाने का प्रावधान इस वर्ष भी रखा गया है।

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madhya pradesh cabinet took a decision to give subsidy of more than 20 thousand crore rupees in electricity rates
मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को अहम निर्णय लिए हैं। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को अहम निर्णय लिए हैं। सब्सिडी का पिटारा खोला गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू योजना में 150 यूनिट तक की मासिक खपत पर प्रथम 100 यूनिट तक अधिकतम 100 रुपए का देयक दिए जाने का फैसला किया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बीपीएल घरेलू उपभोक्ता, जिनकी मासिक खपत 30 यूनिट है, उनसे मात्र 25 रुपए प्रति माह के मान से 4 माह में 100 रुपए लिए जाने का प्रावधान इस वर्ष भी रखा गया है। गृह ज्योति योजना में 4981 करोड़ 69 लाख रुपए की सब्सिडी स्वीकृत की गई है।
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भोपाल में वर्चुअल माध्यम से मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें सरकार ने जनता को राहत देने की बातें की हैं। बिजली के क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया गया तो अन्य क्षेत्रों की बातें भी हुई।  मंत्रिपरिषद ने कृषि उपभोक्ता श्रेणी को भी विद्युत दरों में राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। 10 हॉर्सपावर तक की क्षमता के मीटर रहित स्थायी कृषि पम्प उपभोक्ता को 750 रुपए प्रति हॉर्सपावर प्रति वर्ष की फ्लैट दर देय होगी। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में देय होगी। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों को 9876 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 
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इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 21 लाख 75 हजार कृषि पम्प उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। 10 हॉर्सपावर से अधिक की क्षमता के मीटर रहित स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता से 1500 रूपये प्रति हॉर्सपावर प्रति वर्ष की फ्लैट दर देय होगी। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वितरण कंपनियों को देय होगी। इसके लिए 644 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मंत्रि-परिषद द्वारा लिए गए निर्णय से प्रदेश के कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत देयक में 15722 करोड़ 87 लाख रुपए की वार्षिक राहत प्राप्त होगी।
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मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को मंजूरी
मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के आदिवासी विकासखण्डों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके ही ग्राम से राशन सामग्री वितरण की योजना "मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार'' लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना उप चुनाव निर्वाचन आचार संहिता के जिलों को छोडक़र शेष जिलों के आदिवासी विकासखण्डों में माह नवंबर से लागू की जाएगी। योजना में 16 जिलों के 74 विकासखंण्ड में 7511 ग्राम के जनजातीय परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यालय गांव को छोडक़र दुकान से संलग्न अन्य ग्रामों में वाहन के माध्यम से परिवहन कर राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। एक वाहन द्वारा एक माह मे औसतन 22 से 25 दिन 220 से 440 क्विंटल खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा।
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