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MP High Court: हाईकोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी स्वास्थ्य सहायक प्रबंधकों के पदों पर होने वाली नियुक्तियां

Fri, 17 Mar 2023 11:17 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 17 Mar 2023 11:17 PM IST
सार

स्वास्थ्य सहायक प्रबंधक पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों को लेकर याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि योग्यता होने के बावजूद उन्हें साक्षात्कार से वंचित किया जा रहा है।

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MP High Court: Appointments to the posts of Health Assistant Managers subject to decision
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मप्र हाईकोर्ट ने मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा स्वास्थ्य सहायक प्रबंधक पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने पीएससी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य आयुक्त, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के कुलसचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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ये मामले सीहोर निवासी जूही ताम्रकार, टीकमगढ़ निवासी विनीता नाग सहित अन्य की ओर से दायर किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि योग्यता होने के बावजूद उन्हें साक्षात्कार से वंचित किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि पीएससी ने 7 जुलाई 2021 को स्वास्थ्य सहायक प्रबंधक के 64 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए पीजी के साथ डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना अनिवार्य था। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा दी और उत्तीर्ण हुईं।
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दलील दी गई कि सभी योग्यताएं होने के बावजूद उन्हें 28 फरवरी 2023 को अयोग्य करार दे दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने एक मार्च को संबंधित विभागों में अभ्यावेदन पेश कर बताया कि उनके पास निर्धारित योग्यता के साथ अतिरिक्त योग्यता भी है। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इतना ही नहीं न्यायालय को बताया गया कि उक्त पदों के लिए 20 मार्च से साक्षात्कार होना है। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त निर्देश देते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक शाह ने पक्ष रखा।
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