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Mohan Yadav Meeting: 'प्रभावी-आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए, 15 जनवरी तक थानों की सीमाओं का निर्धारण करें'
Wed, 03 Jan 2024 04:52 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Wed, 03 Jan 2024 04:52 PM IST
सार
आगामी 15 जनवरी तक थानों की सीमाओं का निर्धारण किया जाए। जिलों में भी ओपन जेल बढ़ाई जाएगी, अच्छे आचरण वाले कैदियों का मानवीय पक्ष देखा जाए। साथ ही प्रभावी और आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए। यह बातें बैठक के दौरान सीएम मोहन यादव ने कही।
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सीएम मोहन यादव बैठक करते हुए
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मुख्यमंत्री ड़ॉ. मोहन यादव ने जबलपुर संभाग की कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिलों में पुलिस थानों की सीमाओं का निर्धारण 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाए। इसके लिए एसडीएम स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक कर विचार-विमर्श किया जाए और थानों की सीमाओं के प्रारंभिक निर्धारण के बाद दावे-आपत्तियों का निराकरण किया जाए। इस प्रकार 15 जनवरी तक सीमा निर्धारण संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं।
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मुख्यमंत्री यादव ने जबलपुर में संभाग स्तरीय कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रभावी और आदतन गुंडे और बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन पर शिकंजा कसा जाना ज्यादा आवश्यक है। ताकि निचले स्तर तक यह संदेश पहुंचे कि प्रशासन द्वारा आपराधिक कृत्यों में लिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल छोटे अपराधियों के विरूद्ध ही कार्रवाई न हो, बल्कि बड़े आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व नियम का उद्देश्य भी यही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि खुले में मांस-मछली के विक्रय पर सख्ती से प्रतिबंध लगाएं। खुले में इसका व्यवसाय न हो, इसके विक्रेताओं को जब तक पक्का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक अभी फिलहाल शेड युक्त मार्केट बना कर दिया जाए, समुचित स्थान उपलब्ध कराए। उन सबको एक निश्चित स्थान देना है।
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2,495 स्थानों से स्पीकर हटाए, 154 की जमानत निरस्त
कानून व्यवस्था के संबंध में जबलपुर एडीजीपी उमेश जोगा ने पीपीटी के माध्यम से डेटा प्रस्तुतीकरण करते हुए बताया कि जबलपुर रेंज में कुल 154 की जमानत निरस्त की गई है। साथ ही 2,495 स्पीकर हटाए गए हैं। जमानत निरस्ती के सम्बंध में सीएम ड़ॉ. यादव ने निर्देश दिए कि प्रभावी और आदतन अपराधियों को विशेष शिकंजे में लिया जाए। सिर्फ छोटे किस्म के अपराधियों को गिरफ्त में लेकर कार्रवाई करना नियम का उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा कलेक्टर एसपी इस बात को गंभीरता से ले कि स्थायी और अस्थायी लाऊड स्पीकर के मामले में देखें। अभी तक स्थायी लाउड स्पीकर लगाने के कोई आदेश नहीं हैं। किसी के द्वारा ऐसी अनुमति नहीं दी जाती है। हालांकि, अस्थायी तौर पर विभिन्न आयोजनों के लिए अनुमति का प्रावधान है, इस पर विशेष निगरानी रखें।
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