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ओबीसी आरक्षण मामला: पिछड़ा वर्ग पर गलत तथ्यों के लिए कांग्रेस नेता ने सीएम शिवराज को भेजा कानूनी नोटिस
Mon, 20 Dec 2021 03:27 AM IST
Jeet Kumar
पीटीआई, जबलपुर
पीटीआई, जबलपुर
Published by: Jeet Kumar
Updated Mon, 20 Dec 2021 03:27 AM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों पर मतदान प्रक्रिया पर रोक लगाने और सामान्य वर्ग के लिए उन सीटों को फिर से अधिसूचित करने का निर्देश दिया।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने रविवार को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कानूनी नोटिस भेजकर तीन दिनों के भीतर माफी मांगने को कहा है। उन्होंने सीएम शिवराज चौहान से उस समय सीमा के भीतर ओबीसी कोटा से संबंधित एससी कार्यवाही के सही तथ्यों को प्रिंट, टेलीविजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेश करने को कहा है।
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तन्खा ने अपने वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों पर मतदान प्रक्रिया पर रोक लगाने और सामान्य वर्ग के लिए उन सीटों को फिर से अधिसूचित करने का निर्देश दिया।
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शीर्ष अदालत का फैसला भोपाल जिला पंचायत के अध्यक्ष, कांग्रेस नेता मनमोहन नागर ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने राज्य में पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण रोटेशन और परिसीमन पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
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