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Indore Crime: पत्नी की फावड़े से हत्या करने वाले पति को आजीवन कारवास, इस वजह से हुआ था विवाद

Tue, 11 Apr 2023 07:58 PM IST
अभिषेक चेंडके न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अभिषेक चेंडके Updated Tue, 11 Apr 2023 07:58 PM IST
सार

बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाली द्रोपदी का उसके पति दिनेश से प्लॉट बेचने को लेकर विवाद हो गया था। दिनेश ने उसे फावड़ा मार दिया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद द्रोपदी का भाई मौके पर पहुंचा और लहुलुहान हालत में बहन को अस्पताल ले गया।

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life imprisonment to the husband who did not kill his wife with a shovel
जिला कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

तीन साल पहले पत्नी की फावड़े से हत्या करने वाले पति को कोर्र्ट आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। पति और पति का प्लॉट बेचने को लेकर विवाद हुआ था और गुस्से में पति ने फावड़ा उठाकर पति के सिर पर मार दिया था। जिला कोर्ट आरोपी दिनेश साहू निवासी बजरंगपुरा को धारा ३०२ में अपराधी मानते हुए आजीवन कारवास और दो हजार रुपये की सजा से दंडित किया है।

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यह है मामला
२१ मार्च को २०२० को बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाली द्रोपदी का उसके पति दिनेश से प्लॉट बेचने को लेकर विवाद हो गया था। दिनेश ने उसे फावड़ा मार दिया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद द्रोपदी का भाई मौके पर पहुंचा और लहुलुहान हालत में बहन को अस्पताल ले गया, लेकिन डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या कर घर से भागते हुए दिनेश को आसपड़ोसियों ने भी देखा था। इस घटना के बाद दिनेश घर से फरार हो गया था।
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इस मामले में बाणगंगा थाने में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। इस प्रकरण में  अभियोजन की तरफ से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी अविसारिका जैन ने पैरवी की।

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