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MP News: वरिष्ठ आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को वीआरएस नहीं देने पर हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस
Thu, 27 Jul 2023 09:18 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Thu, 27 Jul 2023 09:18 PM IST
सार
वरिष्ठ आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा ने सरकार के रवैए से दुखी होकर वीआरएस मांगा था, लेकिन सरकार ने विभागीय जांच का हवाला देकर वीआरएस देने से इंकार कर दिया था। इससे नाराज शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस और विशेष पुलिस महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा को वीआरएस नहीं देने पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है। इसमें सरकार को 21 अगस्त तक जवाब देने का समय दिया है।
वरिष्ठ आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा ने सरकार के रवैए से दुखी होकर वीआरएस मांगा था, लेकिन सरकार ने विभागीय जांच का हवाला देकर वीआरएस देने से इंकार कर दिया था। इससे नाराज शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है।
बता दें, सितंबर 2020 में पुरुषोत्तम शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वे पत्नी से मारपीट करते नजर आ रहे थे। इस आधार पर शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। उनकी निलंबन अवधिक को लगातार बढ़ाया गया। हालांकि, दिसंबर 2022 में पुरुषोत्तम शर्मा का निलंबन बहाल कर दिया गया था। लेकिन सरकार की तरफ से काम नहीं मिलने से दुखी शर्मा ने वीआरएस के लिए आवेदन किया था।
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वरिष्ठ आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा ने सरकार के रवैए से दुखी होकर वीआरएस मांगा था, लेकिन सरकार ने विभागीय जांच का हवाला देकर वीआरएस देने से इंकार कर दिया था। इससे नाराज शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है।
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बता दें, सितंबर 2020 में पुरुषोत्तम शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वे पत्नी से मारपीट करते नजर आ रहे थे। इस आधार पर शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। उनकी निलंबन अवधिक को लगातार बढ़ाया गया। हालांकि, दिसंबर 2022 में पुरुषोत्तम शर्मा का निलंबन बहाल कर दिया गया था। लेकिन सरकार की तरफ से काम नहीं मिलने से दुखी शर्मा ने वीआरएस के लिए आवेदन किया था।
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