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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal district declared as dry two years jail on breaking orders

प्रशासन ने भोपाल को सूखा जिला घोषित किया, पाबंदियां तोड़ने पर दो साल की जेल 

Wed, 06 Feb 2019 09:16 PM IST
अमित मंडल अमर उजाला, भोपाल
अमर उजाला, भोपाल Published by: अमित मंडल Updated Wed, 06 Feb 2019 09:16 PM IST
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Bhopal district declared as dry two years jail on breaking orders
- फोटो : Getty

भोपाल जिले के कलेक्टर सुदाम खाडे ने जिले को सूखा घोषित कर दिया है। उन्होंने एक नोट के जरिए यह आदेश दिया है। उन्होंने कई शर्तें लगा रखी हैं और ये शर्तें 31 जुलाई तक मान्य रहेगी।

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खाडे ने नोट में लिखा है कि 2018 में 795.78 मि.मी.  वर्षा हुई जो सामान्य वर्षा से 26.6 प्रतिशत कम है। जबकि 20217 में भी वर्षा औसत के अनुरुप नहीं हुई थी। उन्होंने नोट में लिखा है कि भोपाल मध्यप्रदेश परिक्षण अधिनियम 1986 और संशोधन 2002 में धारा 3 के तहत भोपाल जिले को सूखा घोषित करता हूं। 
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खाडे ने जल वृद्धि के लिए जिले में कई पाबंदियां लगाई हैं। नदी, नहर, जलधारा, झील, जलाशय, नाला, नलकूप या कुआं से किसी भी साधन के द्वारा जल निकालने से मना कर दिया गया है। वहीं कानून की अवहेलना करने पर दो वर्ष तक की जेल या दो हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 

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