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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal administration strict on Coronavirus, new rules issued against Covid-19 infection

कोरोना : भोपाल में बढ़ी सख्ती, पढ़ें नए नियम क्या हैं

Sat, 21 Nov 2020 03:18 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: अनवर अंसारी Updated Sat, 21 Nov 2020 03:18 PM IST
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Bhopal administration strict on Coronavirus, new rules issued against Covid-19 infection
coronavirus - फोटो : PTi

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को विधानसभा में भोपाल आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद वायरस से बचाव को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए।  

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शादी में शामिल हो सकेंगे केवल 200 
बैठक में तय किया गया कि विवाह समारोह के लिए हॉल में 100 एवं खुले में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इस दौरान लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। 
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बिना मास्क नहीं मिलेगा दफ्तरों में प्रवेश
बैठक में कलेक्टर अविनाश लवानिया, डीआईजी इरशाद वली, पूर्व मंत्री एवं विधायक पी.सी. शर्मा, विधायक विष्णु खत्री शामिल हुए। बैठक में तय नियमों के मुताबिक, हॉल में समारोह हो या खुले स्थान में मास्क के बिना कार्यक्रम स्थल पर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसी तरह कार्यालयों में भी बिना मास्क के प्रवेश वर्जित किया जाएगा। 
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रात 8 बजे बाजार बंद करने पर व्यापारियों से होगी चर्चा
बाजारों में बढ़ रही भीड़ और इस दौरान कोरोना को लेकर बरती जा रही लापरवाही को देखते हुए बाजारों को बंद करने की मांग उठ रही थी। लेकिन राजधानी में रात 8 बजे तक बाजार बंद करने को लेकर व्यापारियों से जिला प्रशासन संवाद करेगा। इसके बाद ही इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 

शराब दुकानें 10 बजे होंगी बंद, पांच जिलों में नाइट कर्फ्यू
नए नियमों के मुताबिक, शराब की दुकानें रात 10 बजे बंद की जाएंगी। जिस क्षेत्र में ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे है, उस क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते प्रदेश सरकार ने भोपाल सहित पांच जिलों इंदौर, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शनिवार रात से कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है। यह आज रात से प्रभावी होगा। 


सरकार ने जिला कलेक्टर से मांगे थे सुझाव
दरअसल, मप्र सरकार ने जिला कलेक्टर से कहा था कि वह आपदा प्रबंधन कमेटी के साथ बैठककर कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दें। इसी कड़ी में आज विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सरकार को भेजे जाने वाले सुझावों पर चर्चा की गई। 

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