फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Ban on crackers! No crackers on this Diwali in cities with poor air quality index, 2-hr permission for green crackers in moderate cities

मप्र में भी पटाखों पर बैन: जिन शहरों में वायु प्रदूषण अधिक, वहां नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे, मॉडरेट शहरों में दो घंटे ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति

Thu, 28 Oct 2021 07:31 PM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: रवींद्र भजनी Updated Thu, 28 Oct 2021 07:31 PM IST
सार

एनजीटी ने खराब एयर क्वालिटी शहरों में पटाखों पर बैन लगा दिया है। इसी तरह मॉडरेट एयर क्वालिटी वाले शहरों में सिर्फ दो घंटे ग्रीन पटाखों की अनुमति होगी।

विज्ञापन
Ban on crackers! No crackers on this Diwali in cities with poor air quality index, 2-hr permission for green crackers in moderate cities
पटाखों से निकलता है जहरीला धुआं - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अपने अहम आदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कहा है कि प्रदेश के जिन शहरों में वायु प्रदूषण अधिक होगा, वहां पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे। इसी तरह मॉडरेट एयर क्वालिटी शहरों में सिर्फ दो घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। न्यू ईयर और क्रिसमस पर सिर्फ 15 मिनट पटाखे फोड़े जा सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों से आर्थिक दंड वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। 
विज्ञापन


एनजीटी ने 200 से ज्यादा एयर इंडेक्स क्वालिटी होने पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। राहत की बात यह है कि अब तक मध्यप्रदेश के अधिकांश शहरों में एयर इंडेक्स क्वालिटी 200 से कम रही है। इस वजह से इन शहरों में दो घंटे ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे। शहर के औद्योगिक क्षेत्रों में भी एयर इंडेक्स क्वालिटी 150 के आसपास बनी हुई है। 
विज्ञापन


जस्टिस शिवकुमार मंगल और एक्टपर्ट सदस्य अरुण कुमार वर्मा की बेंच के सामने नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि विश्व स्वास्थ संगठन ने कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी व्यक्त की है। ऐसे में पटाखों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। आईएमए की रिपोर्ट के अनुसार फटाखों से निकलने वाला धुंआ कोरोना मरीजों के लिए घातक है। इससे कोरोना संक्रमण तेजी से फैल सकता है। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट तथा एनजीटी ने पटाखे फोडने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद भी पिछले साल इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में दीपावली की रात बड़ी संख्या में पटाखे फोड़े गए। इस कारण दीपावली के अगले दिन इन शहरों एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब रहा था। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता प्रभात यादव ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed