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योगी सरकार प्रतिमाह देगी 4 हजार: पढ़ने वाले निराश्रित बच्चों को लैपटॉप व टैबलेट, बच्चियों की शादी के लिए एक लाख एक हजार
Sat, 29 May 2021 11:24 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Sat, 29 May 2021 11:24 PM IST
सार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित बच्चों के लालन-पालन, रहने, शिक्षा समेत अन्य सुविधाएं देने के लिए शनिवार को ‘उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ की घोषणा की है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- फोटो : amar ujala
विस्तार
कोरोना के चलते निराश्रित बच्चों के लिए योगी सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। ऐसे बच्चों की देखभाल करने वालों को सरकार 4 हजार रुपये प्रतिमाह देगी। स्कूल या कॉलेज में या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को निशुल्क लैपटॉप व टैबलेट दिया जाएगा। बच्चियों की शादी के लिए भी एक लाख एक हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित बच्चों के लालन-पालन, रहने, शिक्षा समेत अन्य सुविधाएं देने के लिए शनिवार को ‘उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ की घोषणा की है। जल्द ही इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर लागू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस योजना में ऐसे बच्चों के पालन-पोषण व रहने के साथ ही बड़े होने पर शिक्षा और शादी आदि की भी व्यवस्था की गई है। योजना का क्रियान्वयन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।
ये होंगे दायरे में
विभागीय सूत्रों के मुताबिक योजना का लाभ सिर्फ उन बच्चों को दिया जाएगा जिनके माता-पिता या दोनों में से किसी एक कमाऊ सदस्य की मौत एक मार्च 2020 के बाद कोरोना संक्रमण के चलते हुई है।
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माता-पिता में से किसी एक की मौत के बाद दूसरे की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है तो भी उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित बच्चों के लालन-पालन, रहने, शिक्षा समेत अन्य सुविधाएं देने के लिए शनिवार को ‘उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ की घोषणा की है। जल्द ही इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर लागू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस योजना में ऐसे बच्चों के पालन-पोषण व रहने के साथ ही बड़े होने पर शिक्षा और शादी आदि की भी व्यवस्था की गई है। योजना का क्रियान्वयन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।
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ये होंगे दायरे में
विभागीय सूत्रों के मुताबिक योजना का लाभ सिर्फ उन बच्चों को दिया जाएगा जिनके माता-पिता या दोनों में से किसी एक कमाऊ सदस्य की मौत एक मार्च 2020 के बाद कोरोना संक्रमण के चलते हुई है।
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माता-पिता में से किसी एक की मौत के बाद दूसरे की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है तो भी उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
योजना में ये भी खास
दस वर्ष से कम आयु वाले निराश्रित बच्चों को प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, आगरा व रामपुर संचालित राजकीय बाल गृह रखकर देखभाल की जाएगी।
अवयस्क बालिकाओं को सरकार द्वारा संचालित अवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, राजकीय बाल गृह (बालिका) में रखा जाएगा। 18 अटल आवासीय विद्यालयों में भी इनकी देखभाल की व्यवस्था की जाएगी।
अवयस्क बालिकाओं को सरकार द्वारा संचालित अवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, राजकीय बाल गृह (बालिका) में रखा जाएगा। 18 अटल आवासीय विद्यालयों में भी इनकी देखभाल की व्यवस्था की जाएगी।